SC ने सिविल जज परीक्षा के लिए वकील के रूप मे 3 साल के अनुभव की चुनौतीपूर्ण आवश्यकता पर आंध्र प्रदेश से प्रतिक्रिया मांगी

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस की एक अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम 2007 के नियम 5 (2) (a) (i) पर रोक से इनकार कर दिया
Judges, Second National Judicial Pay Commission
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उच्चतम न्यायालय ने आज आंध्र प्रदेश (एपी) सरकार से राज्य में सिविल जज परीक्षा लिखने के लिए योग्य होने के लिए एक वकील के रूप में तीन साल के अभ्यास की पूर्व शर्त को चुनौती देने वाली याचिका में जवाब मांगा।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस की एक अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम 2007 के नियम 5 (2) (a) (i) पर रोक से इनकार कर दिया, जो उपरोक्त शर्त को पूरा करता है।

रीगलगड्डा वेंकटेश द्वारा दायर याचिका मे एपी में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2020 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गयी।

आज की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के पास तत्काल रुख करने का क्या कारण था। याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 जनवरी है।

वकील ने कहा, "मुझे कहाँ जाना चाहिए? अंतिम तारीख 2 जनवरी में मुझे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी जा सकती है”।

न्यायालय ने हालांकि नोटिस जारी करते हुए किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से मना कर दिया। आदेश में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता ने एपी राज्य न्यायिक सेवाओं में सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली 2020 की अधिसूचना को चुनौती दी है। सवाल यह है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में प्रश्न 3 वर्ष की पात्रता आवश्यकता पर है। 2007 नियम इस याचिका में चुनौती के अधीन हैं।

छुट्टियों में इस याचिका पर विचार करने के लिए किसी भी तरह का आग्रह नहीं किया जा सकता है। पुनर्विचार की तारीख पर सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच नोटिस जारी किया जाए।"

इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2021 को होगी।

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Supreme Court seeks response from Andhra Pradesh in plea challenging requirement of 3 years experience as advocate for Civil Judge exam

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