एक संस्था होने के नाते हमारे पास नारीत्व का सर्वोच्च सम्मान है:SC ने बलात्कार के आरोपी से कभी पीड़िता से शादी करने को नही कहा

हमने नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमने पूछा क्या आप शादी करने जा रहे हैं? हमने (उसे) शादी करने का आदेश नहीं दिया।
Justice AS Bopanna, CJI Bobde and Justice V Ramasubramanian
Justice AS Bopanna, CJI Bobde and Justice V Ramasubramanian

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह बलात्कार के एक मामले की सुनवाई पूरी तरह से गलत तरीके से किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें उसने कथित तौर पर एक बलात्कार के आरोपी से पूछा था कि क्या वह पीड़िता से शादी करने जा रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने 14 वर्षीय एक लड़की बलात्कार पीड़िता द्वारा उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आज स्पष्टीकरण दिया।

सुनवाई की शुरुआत में, सीजेआई बोबडे ने स्पष्ट किया,

हमने नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमने पूछा क्या आप शादी करने जा रहे हैं? हमने (उसे) शादी करने का आदेश नहीं दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के बयान का समर्थन किया।

अधिवक्ता बीजू ने कथित गलत बयानबाजी को उच्चतम न्यायालय की छवि को धूमिल करने वाला करार दिये जाने के बाद, सीजेआई बोबडे ने एसजी मेहता से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 को पढ़ने के लिए कहा, जिसमें लिखा है:

धारा 165 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति — न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकारों से, किसी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा और न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हक़दार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युतर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरिक्षा करने के हकदार होंगे:

जब वकील बीजू ने कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक तंत्र का आह्वान किया, तो सीजेआई बोबडे ने कहा,

"हमारी प्रतिष्ठा हमेशा बार के हाथों में होती है।"

न्यायालय ने अंततः लड़की के माता-पिता के साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की और मामले को शुक्रवार 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

CJI द्वारा टिप्पणी, जिसने शीर्ष अदालत के लिए नकारात्मक दबाव उत्पन्न किया, पिछले सप्ताह एक अलग मामले में आया था जिसमें एक सरकारी कर्मचारी पर एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।

सीजेआई ने आरोपी से पूछा था कि क्या वह बलात्कार पीड़िता से शादी करने जा रहा है।

यह सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एक फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान लगाया गया था, जिसके द्वारा सेशंस कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के आदेश को खारिज कर दिया गया था।

CJI बोबडे ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा,

"क्या तुम उससे शादी करोगे?"

इस पर अधिवक्ता ने जवाब दिया,

"मैं निर्देश लूंगा।"

सीजेआई बोबडे ने कहा “आप जानते थे कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपको जवान लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने से पहले सोचना चाहिए था।“

इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे चार सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। इस बीच, याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया था।

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As an institution, we have the highest respect for womanhood: CJI SA Bobde says Supreme Court never asked rape accused to marry victim

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