CJP सौरव दास,आशुतोष रांका BJP गौरव भाटिया के ख़िलाफ़ पोस्ट हटाएंगे;दिल्ली HC ने Meta,X से भविष्य मे ऐसी ही पोस्ट हटाने को कहा

कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि दास और रान्के ने भाटिया के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का वचन दिया है।
Senior Advocate Gaurav Bhatia
Senior Advocate Gaurav Bhatia
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रंका गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया (वादी) के ख़िलाफ़ X पर अपने द्वारा पोस्ट किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने पोस्ट हटाने पर सहमत हो गए।

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने अपने आदेश में दर्ज किया कि दास और रांका ने भाटिया के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का वादा किया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "D1 (सौरव दास) के वकील का कहना है कि विवादित ट्वीट आज हटा दिए जाएंगे। D2 (रांका) के वकील का कहना है कि उनका ट्वीट भी आज ही हटा दिया जाएगा।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में इसी तरह की पोस्ट के मामले में भाटिया मेटा (Meta) और X से संपर्क कर सकते हैं। मेटा और X को इस पर विचार करना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पोस्ट हटाने में कोई बाधा आती है, तो इसकी जानकारी भाटिया को दी जानी चाहिए, ताकि वे कोर्ट का रुख कर सकें।

हालांकि भाटिया ने 'डायनामिक इंजंक्शन' (भविष्य में ऐसी पोस्ट रोकने का आदेश) की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस चरण में ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं।

कोर्ट ने इन पोस्ट को लेकर भाटिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में दास, रांका और CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को समन भी जारी किया।

कोर्ट ने तीनों प्रतिवादियों को भाटिया के मुकदमे पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

खास बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि अभी वह CJP के तीनों प्रतिवादियों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है।

जज ने कहा, "फिलहाल हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कोई कड़वाहट न हो। हम अभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।"

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने भाटिया के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं किया था।

Justice Tushar Rao Gedela
Justice Tushar Rao Gedela

भाटिया ने अदालत का रुख करते हुए ₹2 करोड़ के हर्जाने और CJP नेताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की।

उन्होंने CJP और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया, क्योंकि AI से तैयार किए गए एक ग्राफिक में स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में कथित टिप्पणियों को गलत तरीके से गौरव भाटिया के नाम से जोड़ दिया गया था। भारद्वाज पर CJP कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है।

पोस्ट में दावा किया गया था कि भाटिया ने भारद्वाज को “दिमागी नक्सल” कहा था।

दास ने इस ग्राफिक को X पर साझा किया, जिसके बाद भाटिया ने ऐसी टिप्पणी करने से इनकार किया और दास को पोस्ट हटाने तथा बिना शर्त माफी मांगने के लिए 24 घंटे का समय दिया।

बाद में दास ने पोस्ट हटा दिया और अपने X अकाउंट पर स्पष्ट किया कि यह AI से बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने भाटिया से पूछा कि क्या वह AI द्वारा तैयार किए गए उक्त बयान से “असहमत” हैं।

CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका पर आरोप है कि उन्होंने दास के अकाउंट से उक्त ग्राफिक को दोबारा पोस्ट कर और BJP नेताओं का मजाक उड़ाने वाला कैप्शन जोड़कर विवादित पोस्ट को और प्रसारित किया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दास और रांका से पूछा कि क्या वे स्वयं पोस्ट हटाना चाहेंगे। इस सुझाव पर दोनों अंततः सहमत हो गए।

अदालत ने दास और रांका से कहा, “विरोध करने के अलग-अलग तरीके हैं। क्या आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत है? आप युवा हैं। आपकी बेचैनी समझ में आती है, लेकिन इस तरह कुछ कहना या पोस्ट करना उचित नहीं हो सकता। हम ऐसा आदेश नहीं देना चाहते कि आप इसे हटाएं। आप इसे स्वयं हटाना चाह सकते हैं।”

अदालत ने भाटिया से भी पूछा कि क्या मामले को इतना आगे बढ़ाना जरूरी था।

अदालत ने कहा, “यहां एक और बात है। हम कहना चाहते हैं कि बहुत बेचैनी है। हम इसे समझते हैं। हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि गौरव भाटिया इस उम्र से नहीं गुजरे हैं। लेकिन अभिव्यक्ति का सवाल है। भाटिया जी, अदालत आने के बजाय इससे निपटने के दूसरे तरीके भी हैं।”

दीपके की ओर से अधिवक्ता नकुल गांधी पेश हुए और उन्होंने कहा कि दीपके ने फर्जी बयान को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता।

अदालत द्वारा प्रतिवादियों को समन जारी किए जाने के बाद भाटिया ने डायनेमिक इन्जंक्शन की मांग की।

हालांकि, अदालत ने कहा कि यह बौद्धिक संपदा से जुड़ा मुकदमा नहीं है और दूसरे पक्ष को सुने बिना डायनेमिक इन्जंक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

भाटिया ने अदालत को बताया कि सुनवाई के दौरान भी दास ने उनके बारे में एक ट्वीट किया था।

भाटिया ने कहा, “जब मेरे लॉर्डशिप ने उन्हें इसे हटाने को कहा, तो उन्होंने दो मिनट के भीतर एक ट्वीट पोस्ट कर दिया। कृपया समझिए कि दस लाख, बीस लाख से अधिक लोग इन ट्वीट्स को देख रहे हैं।”

हालांकि, अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आलोचना और व्यंग्य सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है और न्यायपालिका को भी इसका सामना करना पड़ता है।

जज ने कहा, “भाटिया जी, लोग अदालत के बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं। मैं सामान्य तौर पर कह रहा हूं, लोग व्यंग्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और हम इसे सहन करते हैं। आपको अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है।”

अंततः अदालत ने भाटिया को समान पोस्ट के मामले में Meta और X से संपर्क करने की भी अनुमति दे दी।

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CJP's Saurav Das, Ashutosh Ranka to delete posts against BJP's Gaurav Bhatia; Delhi HC asks Meta, X to take down identical posts in future

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