12th EXAM: आंध्रप्रदेश ने SC को बताया: उच्च स्तरीय कमेटी 10 दिन मे योजना तैयार करेगी, 31 जुलाई से पहले परिणाम घोषित करेगी

एपी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने शीर्ष अदालत को बताया, जब पूरा देश एक दिशा में है तो हमारे पास अलग रास्ते पर जाने का कोई कारण नहीं है।
Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari, Supreme Court
Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari, Supreme Court
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आंध्र प्रदेश (एपी) सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोविड -19 महामारी को देखते हुए कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो छात्रों के अंकों की गणना के लिए दस दिनों में एक मूल्यांकन योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कक्षा 12 के छात्रों के परिणाम 31 जुलाई से पहले घोषित किए जाएंगे।

दवे ने कहा, "दस दिनों में हमारे पास प्राप्त एक उच्चाधिकार समिति होगी जो मूल्यांकन योजना तैयार करेगी और 31 जुलाई से पहले परिणाम घोषित करेगी। अगर हमने परीक्षा आयोजित की होती तो परिणाम अगस्त में चले जाते।"

दवे ने आगे कहा, जब पूरा देश एक दिशा में है तो हमारे पास अलग रास्ते पर जाने का कोई कारण नहीं है।

दवे परीक्षा रद्द करने के लिए एपी सरकार की प्रारंभिक अनिच्छा का जिक्र कर रहे थे, हालांकि अन्य सभी राज्यों ने ऐसा किया था।

एपी सरकार के इस रुख की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की थी, जिसने गुरुवार को कहा था कि यह आंध्र प्रदेश सरकार को कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह आश्वस्त न हो जाए कि COVID-19 महामारी के बीच 5 लाख छात्रों की परीक्षा बिना किसी मृत्यु के आयोजित की जा सकती है।

अदालत ने शुक्रवार को दवे की दलीलें सुनने के बाद मामले का निस्तारण कर दिया।

हम बार में दिए गए बयान को रिकॉर्ड में लेते हैं। शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जा रही है। इस मामले में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम आईसीएसई और सीबीएसई नीति के अनुरूप 31 जुलाई, 2021 से पहले अपने परिणाम घोषित करने के लिए राज्य बोर्डों को अपने पहले के निर्देशों को दोहराते हैं। चूंकि संबंधित राज्यों ने परीक्षा रद्द कर दी है, इसलिए हम याचिका में उठाए गए किसी अन्य मुद्दे की जांच नहीं करना चाहते हैं। अन्य सभी हस्तक्षेप आवेदनों का निपटारा किया जाना है।

शीर्ष अदालत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों की ओर से बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और सात अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले के अनुरूप सभी राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी।

उनकी दलील में, याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत को बताया कि देश भर के राज्य बोर्डों में कक्षा 12 में पढ़ने वाले 10 मिलियन से अधिक छात्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं क्योंकि संबंधित राज्य बोर्डों ने परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है।

असम, त्रिपुरा और पंजाब राज्यों ने बाद में शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्होंने मौजूदा COVID-19 स्थिति को देखते हुए कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है।

हालांकि, कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए केवल आंध्र प्रदेश राज्य बचा था।

इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आंध्र प्रदेश सरकार को कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह आश्वस्त न हो जाए कि COVID-19 महामारी के बीच 5.20 लाख छात्रों की परीक्षा बिना किसी घातक परिणाम के आयोजित की जा सकती है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, "जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि आप बिना किसी विपत्ति के परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं, तब तक हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। जब दूसरों ने रद्द कर दिया है तो आप यह दिखाने के लिए इसे रोक नहीं सकते कि आप अलग हैं....”

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा,

"हम यहां परामर्श के लिए नहीं हैं। हम एक जिम्मेदार सरकार के रूप में जानते हैं, आप छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। यदि कोई सचेत निर्णय है, तो वह फाइल कहां है और वह निर्णय किसने लिया? पृष्ठभूमि क्या थी? यह परीक्षा का नहीं बल्कि सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल है।"

इसके तुरंत बाद, एपी शिक्षा मंत्री आदिमुल्कु सुरेश ने कहा कि परीक्षा रद्द की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर परीक्षा आयोजित करना और मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा।

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