SC ने आंध्रप्रदेश से कहा "जब तक हम आश्वस्त नही होंगे, आपको कक्षा 12 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित की अनुमति नही देंगे"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह छात्रों के मूल्यांकन के लिए राज्य बोर्डों द्वारा अपनाई जाने वाली एक समान योजना नहीं लागू करेगा।
Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari, Supreme Court
Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह आंध्र प्रदेश सरकार को कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह आश्वस्त न हो जाए कि 5.20 लाख छात्रों के लिए परीक्षा बिना किसी घातक परिणाम के आयोजित की जा सकती है।

जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने 12 वीं कक्षा की सभी राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यही कहा। इससे पहले, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) ने महामारी के कारण परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था।

जबकि सभी राज्यों ने कक्षा 12 की परीक्षा पहले ही आयोजित या रद्द कर दी है, आंध्र प्रदेश राज्य ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह जुलाई के अंत तक बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसे इस बात के लिए आश्वस्त होना होगा कि छात्रों को वायरस के प्रसार से बचाने के लिए कैसे सावधानियां बरती जाएंगी।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, "जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि आप बिना किसी विपत्ति के परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं, तब तक हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। जब दूसरों ने रद्द कर दिया है तो आप यह दिखाने के लिए इसे रोक नहीं सकते कि आप अलग हैं....”

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा,

"हम यहां परामर्श के लिए नहीं हैं। हम एक जिम्मेदार सरकार के रूप में जानते हैं, आप छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। यदि कोई सचेत निर्णय है, तो वह फाइल कहां है और वह निर्णय किसने लिया? पृष्ठभूमि क्या थी? यह परीक्षा का नहीं बल्कि सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल है।"

शीर्ष अदालत ने सभी राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन योजनाओं को तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।

हम सभी राज्य बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि योजनाएं जल्द से जल्द तैयार और अधिसूचित की जाएं और और 31.07.2021 तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम भी घोषित करें जो कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों के लिए रिट याचिका संख्या 522/2021 में पारित हमारे आदेश दिनांक 22.06.2021 के संदर्भ में निर्दिष्ट समय-रेखा है।

आंध्र प्रदेश के जवाब के संबंध में बेंच के दो प्राथमिक सवाल थे:

1. राज्य 5.20 लाख छात्रों के लिए 34,634 कमरों की व्यवस्था कैसे करेगा और उसके लिए सहयोगी स्टाफ और रसद की व्यवस्था कहां से की जाएगी?

2. यदि परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होती है, तो परिणाम कब घोषित किया जाएगा? यदि परिणाम देर से आते हैं, तो यह छात्रों को प्रवेश के लिए आवेदन करने से वंचित कर देगा।

हालांकि आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील महफूज नाजकी ने यह स्पष्ट किया कि जो फैसला आया वह एक तार्किक नीतिगत फैसला था, शीर्ष अदालत ने राज्य को कल तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने राज्य से यह भी विवरण दाखिल करने को कहा है कि किस प्राधिकरण ने परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया और यह क्यों किया गया।

केरल में संबंधित कक्षा 11 राज्य बोर्ड परीक्षा की सुनवाई के दौरान एक और मुद्दा सामने आया।

राज्य ने संकेत दिया कि परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई केरल उच्च न्यायालय द्वारा करने का निर्देश दिया, यदि छात्र उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करते हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह छात्रों के मूल्यांकन के लिए राज्य बोर्डों द्वारा अपनाई जाने वाली एक समान योजना नहीं लागू करेगा। बेंच ने कहा कि ऐसी योजनाओं की वैधता बाद में तय की जा सकती है, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं।

मामले की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी।

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"Unless we are convinced, we will not allow you to conduct State board exams for Class 12:" Supreme Court to Andhra Pradesh

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