आरोपी, शिकायतकर्ता के बीच समझौता सजा में हस्तक्षेप करने वाला एकमात्र कारक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने फैसला सुनाया कि सजा को आरोपी के पक्ष में ढालने के लिए अन्य उत्तेजक और कम करने वाले कारकों को भी आरोपी का समर्थन करना चाहिए।
आरोपी, शिकायतकर्ता के बीच समझौता सजा में हस्तक्षेप करने वाला एकमात्र कारक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया एक आपराधिक मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता पीड़ित के बीच समझौता अभियुक्त की सजा में हस्तक्षेप करने वाले कारकों में से एक है, लेकिन यह सजा में कमी के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। (भगवान नारायण गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य)।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने फैसला सुनाया कि सजा को आरोपी के पक्ष में ढालने के लिए अन्य उत्तेजक और कम करने वाले कारकों को भी आरोपी का समर्थन करना चाहिए।

फैसले मे कहा गया कि, "समझौता को एक अकेला आधार नहीं माना जा सकता है जब तक कि अन्य उत्तेजक और शमन करने वाले कारक भी समर्थन करते हैं और सजा को ढालने के लिए अभियुक्त के अनुकूल होते हैं, जिसे हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांचना पड़ता है।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर फैसला सुनाया गया और उसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन का मामला यह था कि 13 दिसंबर 1993 को जब सुभाष यादवराव पाटिल (घायल पीड़िता) साइकिल से टेम्बुरनी से मालेगांव लौट रहे थे, अपीलकर्ता ने 11 अन्य लोगों के साथ उस पर दरांती से हमला किया और घुटने के नीचे उसका दाहिना पैर और कोहनी के नीचे दाहिना हाथ काट दिया।

ट्रायल कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 326 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अपील पर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 में से केवल 5 आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसमें अपीलार्थी भी शामिल था।

इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठलमणि ने मामले के गुण-दोष पर बहस नहीं की। इसके बजाय, उसने अपीलकर्ता और घायल पीड़ित के बीच एक समझौते का हवाला देते हुए सजा को कम करने के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ सीमित कर दीं।

उसी के समर्थन में, पीड़िता के दिनांक 13 जुलाई, 2021 के एक समझौता हलफनामे को यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड में रखा गया था कि पीड़ित की अपीलकर्ता को शेष सजा भुगतने की कोई इच्छा नहीं थी।

उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के बीच शांति और सद्भाव को देखते हुए शिकायतकर्ता पीड़िता द्वारा अपराध को कम करने का अनुरोध किया गया है। अत: अपीलार्थी को सजा सुनाए जाने पर रिहा किया जाए।

राज्य के वकील सचिन पाटिल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि घटना के 28 साल बाद इस तरह का समझौता, जबरदस्ती या प्रलोभन द्वारा प्राप्त किया गया था और इसे स्वीकार करने से न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली को नुकसान होगा बल्कि कानून और समाज की प्रभावकारिता के जनता के विश्वास को भी कमजोर करेगा।

इसने यह भी नोट किया कि आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उसके सामने मुकदमे का सामना करने वाले आरोपी को उचित सजा देने में ट्रायल कोर्ट की सहायता करने के लिए कोई विधायी या न्यायिक रूप से निर्धारित दिशानिर्देश नहीं हैं।

अदालत ने माना कि अगर घटना के बाद के चरण में या दोषसिद्धि के बाद भी समझौता किया जाता है, तो यह वास्तव में 14 को दी गई सजा में हस्तक्षेप करने वाले कारकों में से एक हो सकता है।

कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा, "यह न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकता कि घायल पीड़ित जीवन भर के लिए अपंग हो गया है और कृत्रिम हाथ और पैर के साथ अपने दैनिक कामों को पूरा कर रहा है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को खो दिया है और स्थायी रूप से अक्षम हो गया है। पीडब्लू 8 द्वारा यह कहा गया है कि तत्काल चिकित्सा के अभाव में मृत्यु निश्चित थी और यही कारण है कि उस समय के दौरान उनकी मृत्यु घोषणा भी दर्ज की गई थी, ऐसी क्रूरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो कि इसके खिलाफ नहीं है व्यक्तिगत लेकिन अपराध उस समाज के खिलाफ है जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"

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Compromise between accused, complainant cannot be sole mitigating factor to interfere with sentence: Supreme Court

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