बॉम्बे HC मे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मे नियुक्तियो को नियंत्रित वाले उपभोक्ता संरक्षण नियम की वैधता को चुनौती

कोर्ट ने राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा।
Nagpur Bench
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पिछले हफ्ते केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जो राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है।

याचिकाकर्ता, डॉ महिंद्रा लिमये, एक वकील, जो नागपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, ने याचिका दायर कर उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने) नियम, 2020 को चुनौती दी।

नियम राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए योग्यता प्रदान करते हैं।

यह एक चयन समिति का प्रावधान करता है जो एक पैनल है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के सदस्य सचिव शामिल हैं जिन्हें मुख्य सचिव और उपभोक्ता मामला मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया गया है।

लिमये की याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ऑल यूपी उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसिएशन के मामले में फैसले के माध्यम से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद समिति द्वारा अभी तक सिफारिश करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

अध्यक्षों/गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति और आयोगों के कामकाज की प्रक्रिया में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप से चिंतित, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिले कमीशन के सदस्यों के पद के लिए गुणवत्ता वाले व्यक्तियों का चयन करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

लिमये ने लिखित परीक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार का दौर शुरू करने की भी प्रार्थना की।

अधिवक्ता तुषार मंडलेकर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए केवल 20 साल के अभ्यास वाले वकीलों पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि जिला आयोग के लिए केवल 10 साल या उससे अधिक के अनुभव वाले वकीलों पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले के नियमों से लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान 2020 के नियमों से हटा दिया गया था।

फरवरी 2021 में महाराष्ट्र के जिला और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए जारी एक विज्ञापन से व्यथित होने के बाद लिमये ने वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

लिमये के अनुसार, सिफारिश करने की प्रक्रिया अभी चयन समिति द्वारा निर्धारित की जानी है।

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Plea in Bombay High Court challenges validity of Consumer Protection Rules 2020 governing appointments to Consumer Dispute Redressal Commissions

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