अदालतों को वसीयत की जांच आम आदमी के नजरिए से करनी चाहिए न कि कानूनविद के नजरिए से: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा वसीयत मे क्लॉज एक जहाज पर नाविक की तरह होते है जो एक ही दिशा मे नौकायन करते है जहां प्रत्येक क्लॉज का एक व्यक्तिगत मूल्य होता है जैसे जहाज पर प्रत्येक नाविक की एक व्यक्तिगत भूमिका होती है
Justice Suresh Kumar Kait and Justice Saurabh Banerjee
Justice Suresh Kumar Kait and Justice Saurabh Banerjee
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि एक वसीयत को आम आदमी के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसके सभी खंडों को समान महत्व, लाभ और एकरूपता के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। [विक्रांत कपिला और अन्य बनाम पंकजा पांडा और अन्य]।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि वसीयत में धाराएं उसी दिशा में नौकायन करने वाले जहाज पर नाविकों की तरह होती हैं, जहां प्रत्येक खंड का एक व्यक्तिगत मूल्य होता है जैसे जहाज पर प्रत्येक नाविक की एक व्यक्तिगत भूमिका होती है।

कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में, किसी वसीयत की व्याख्या के संबंध में अंतिम परिणति तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि अदालत इसे एक आम आदमी की नजर से देखे, न कि एक कानूनविद की नजर से।"

कोर्ट ने कहा कि वसीयत की व्याख्या के संबंध में विवाद प्राचीन काल से कानूनी दरवाजे खटखटाते रहे हैं और हालांकि ऐसे दरवाजे कई घोषणाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह मुद्दा हमेशा जलता रहेगा क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा सकता है।

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Courts should examine a Will from point of view of layman and not lawman: Delhi High Court

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