मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया कि आगे चलकर उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी अदालतों को जिला न्यायपालिका कहा जाना चाहिए न कि अधीनस्थ न्यायपालिका।
उच्च न्यायालय की एक पूर्ण अदालत की बैठक में पारित प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी अदालतों को 'अधीनस्थ अदालतों' के बजाय 'ट्रायल कोर्ट' कहा जाना चाहिए।
फुल कोर्ट मीटिंग की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ ने की।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल रामकुमार चौबे द्वारा इस संबंध में प्रकाशित परिपत्र मे कहा, "उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों को इसके बाद "जिला न्यायपालिका" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, न कि "अधीनस्थ न्यायपालिका" के रूप में और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों को "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, न कि "अधीनस्थ अदालतों" के रूप में।
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