[कोविड-19] इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई

कोर्ट ने 2020 में दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले को बहाल किया, और कहा कि देश भर में COVID-19 की स्थिति बिगड़ रही है।
Allahabad High Court , Lucknow bench and Covid-19

Allahabad High Court , Lucknow bench and Covid-19

COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने और उत्तर प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है।

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने 2020 में दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले को बहाल किया, और कहा कि देश भर में COVID-19 की स्थिति बिगड़ रही है।

कोर्ट ने नोट किया, "हाल ही में, न केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बल्कि पूरे देश में, COVID-19 वायरस के एक नए संस्करण में COVID-19 मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।"

यह स्पष्ट किया गया था कि यदि वादियों या राज्य को विस्तार के कारण कोई अनुचित कठिनाई होती है, तो वे सक्षम मंच के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके उचित राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

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[COVID-19] Allahabad High Court extends life of interim orders till February 28

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