गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को वादियों और वकीलों को कई दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें अदालत में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया और COVID मामलों में वृद्धि को देखते हुए अन्य कोविड-उपयुक्त व्यवहार की सलाह दी गई।
मानक संचालन प्रक्रिया समिति की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा निर्देश पारित किए गए थे।
निर्देश बुधवार, 5 जनवरी से लागू होंगे।
हाईकोर्ट ने अपने परिसर में वादी जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
दूसरों के लिए प्रवेश केवल गेट नंबर 5 के माध्यम से किया जाएगा।
कैंटीन बंद रहेंगी और बार लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी और सभी बार रूम भी रोजाना दोपहर 1 बजे बंद रहेंगे।
निर्देशों ने यह भी आग्रह किया कि हाथ मिलाने से बचा जा सकता है और हाथ जोड़कर अभिवादन किया जा सकता है।
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[COVID-19 ] Avoid handshakes, greet with folded hands: Gujarat High Court to lawyers