[कोविड-19] गुजरात उच्च न्यायालय ने वकीलों से कहा: हाथ मिलाने से बचें, हाथ जोड़कर अभिवादन करें

हाईकोर्ट ने अपने परिसर में वादी जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दूसरों के लिए प्रवेश केवल गेट नंबर 5 के माध्यम से किया जाएगा।
[कोविड-19] गुजरात उच्च न्यायालय ने वकीलों से कहा: हाथ मिलाने से बचें, हाथ जोड़कर अभिवादन करें

गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को वादियों और वकीलों को कई दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें अदालत में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया और COVID मामलों में वृद्धि को देखते हुए अन्य कोविड-उपयुक्त व्यवहार की सलाह दी गई।

मानक संचालन प्रक्रिया समिति की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा निर्देश पारित किए गए थे।

निर्देश बुधवार, 5 जनवरी से लागू होंगे।

हाईकोर्ट ने अपने परिसर में वादी जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

दूसरों के लिए प्रवेश केवल गेट नंबर 5 के माध्यम से किया जाएगा।

कैंटीन बंद रहेंगी और बार लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी और सभी बार रूम भी रोजाना दोपहर 1 बजे बंद रहेंगे।

निर्देशों ने यह भी आग्रह किया कि हाथ मिलाने से बचा जा सकता है और हाथ जोड़कर अभिवादन किया जा सकता है।

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[COVID-19 ] Avoid handshakes, greet with folded hands: Gujarat High Court to lawyers

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