दूसरी लहर की याद ने हमारा पीछा नही छोड़ा फिर भी लोग ऐसा व्यवहार कर रहे है:दिल्ली HC ने बाजार मे भीड़भाड़ पर स्व: संज्ञान लिया

एम्स के एक डॉक्टर द्वारा COVID-19 मानदंडों के उल्लंघन में बाजारों में भारी भीड़भाड़ की तस्वीरें साझा करने के बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका का मामला दर्ज किया।
Khan Market, New Delhi
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एम्स के एक डॉक्टर द्वारा अदालत के साथ उसी की तस्वीरें साझा करने के बाद चल रहे कोविड ​​-19 संकट के बावजूद बाजारों में भारी भीड़भाड़ के बारे में चिंताओं के बारे में स्वः संज्ञान लिया।

व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त फोटोग्राफ में लोगों को बिना मास्क के अन्य COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए दिखाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के और प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “दूसरी लहर की याद ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है"।

जस्टिस नवीन चावला और आशा मेनन की डिवीजन बेंच ने मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

विशेष रूप से, कोर्ट ने सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए बाजारों में नागरिक सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती का भी निर्देश दिया। स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी।

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[COVID-19] Memory of second wave has not left, yet people behave like this: Delhi High Court takes suo motu cognizance of overcrowding in markets

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