[कोविड-19] केंद्र सरकार ने कहा डोर-टू-डोर टीकाकरण पांच कारणों से संभव नहीं है

सरकार से स्पष्टीकरण कोविड -19 के लिए डोर-टू-डोर टीकाकरण की मांग करने वाली याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में आया है।
Bombay High Court, COVID-19 vaccination
Bombay High Court, COVID-19 vaccination

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने COVID-19 के लिए डोर-टू-डोर टीकाकरण संभव नहीं होने के पाँच कारण बताए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि COVID-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह भारत में टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन कर रहा है।

मंत्रालय ने टीकाकरण के लिए डोर-टू-डोर पॉलिसी नहीं होने के निम्नलिखित पांच कारणों का उल्लेख किया है:

  1. टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के मामले में (AEFI), स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँचने में देरी हो सकती है और उस मामले को प्रबंधित करना आवश्यकता के अनुसार नहीं हो सकता है;

  2. यह करने के लिए चुनौतियां हो सकती हैं टीकाकरण के लाभार्थी टीकाकरण के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए ओबजरवेसन सुनिश्चित करना हो सकता है;

  3. प्रशासित किए जाने वाले टीके को प्रत्येक टीकाकरण के लिए वैक्सीन वाहक के अंदर और बाहर रखा जा सकता है, जिससे अनुशंसित तापमान से परे संदूषण और जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। यह बदले में टीके की प्रभावकारिता को प्रभावित कर सकता है और एईएफआई का कारण बन सकता है जो टीकों में आत्मविश्वास को कम करेगा;

  4. लाभार्थियों तक पहुंचने के समय में वृद्धि के कारण, टीकों के अपव्यय में वृद्धि हो सकती है, और

  5. डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान शारीरिक दूरी और संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है।

हाईकोर्ट के समक्ष डोर-टू-डोर टीकाकरण की मांग करते हुए हलफनामा दायर किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ द्वारा लगाए गए एक प्रश्न के जवाब में, टीका लगाने के लिए गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में, मंत्रालय ने जवाब दिया कि AEFI की घटना बहुत दुर्लभ है और जरूरी नहीं कि आईसीयू में प्रवेश की आवश्यकता हो।

इसलिए, COVID-19 टीकों के प्रशासन के लिए ICU के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

मामले में पिछली सुनवाई के दौरान,उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने घरों में डोर-टू-डोर टीकाकरण नीति नहीं होने के बावजूद COVID-19 टीकाकरण प्राप्त करने के संबंध मे, अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी।

कोर्ट ने पूछा "अगर प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं, तो महाराष्ट्र के नेता ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं?"

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[COVID-19] Five reasons why the Central government thinks door-to-door vaccination is not feasible

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