Madras High Court
वादकरण
[कोविड-19] मृत स्वास्थ्य कर्मचारी के परिजन राज्य और केंद्र दोनों योजनाओं के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट
HC ने कहा कि राज्य सरकार की योजना या केंद्र सरकार की योजना के तहत ड्यूटी के दौरान अनुबंधित COVID 19 से मरने वाले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है, लेकिन दोनों नहीं।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि एक COVID-19 पीड़ित का एक परिजन केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत लाभ / मुआवजे का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं।
न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने इसलिए, एक मृत नर्स के पति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु (TN) सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया था।
काम के दौरान COVID से अनुबंध करने के बाद नर्स का निधन हो गया था।
कोर्ट ने कहा, "एक व्यक्ति उस योजना का लाभ केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत प्राप्त कर सकता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों योजनाओं से राहत नहीं मांग सकता है।"
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