सीजे ओका ने कोर्ट स्टाफ का स्वागत किया
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कोविड19 राज्य के न्यायालयों के कर्मचारियो द्वारा क्वारंटाइन की अवधि को ड्यूटी माना जाएगा: एचसी

इस प्रभाव का एक परिपत्र सोमवार को जारी किया गया था।

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि कोविड-19 संबंधित क्वारंटाइन की अवधि उसके स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ जिला / ट्राइल न्यायालयों के कर्मचारियों को "ड्यूटी पर" माना जाएगा।

निम्नलिखित शर्तों के आधार पर क्वारंटाइन की अवधि को "ड्यूटी” माना जाएगा:

  • यदि जिला / सेशन न्यायालयों का विभाग का एक कर्मचारी कोविड़-19 रोगी के संपर्क में आने पर या किसी अन्य कारण से या फिर उस कर्मचारी का कोविड़-19 टेस्ट पॉज़िटिव रहा हो, तो वह इस संबंध में संबंधित खंड प्रमुख को सूचित करेगा।

  • खंड प्रमुख संबंधित मुख्य जिला न्यायाधीश / मुख्य न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

  • आवश्यक क्वारंटाइन अवधि के पूरा होने के बाद, संबंधित कर्मचारी जिला / तालुक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र, विशेष रूप से क्वारंटाइन की अवधि का उल्लेख करते हुए, खंड प्रमुख को प्रस्तुत करेगा।

  • उचित सत्यापन के बाद, संबंधित खंड प्रमुख, मुख्य जिला न्यायाधीश / मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेगा।

  • मुख्य जिला न्यायधीश क्वारंटाइन की अवधि को ड्यूटी के रूप मे समझेंगे, केवल तभी जब वह क्वारंटाइन समयावधि की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो।

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