[कोविड] तेलंगाना HC ने सरकार से कहा: 48 घंटे मे कर्फ्यू पर निर्णय ले नही तो हम आदेश पारित करने के लिए मजबूर होंगे

कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को यह निर्देश भी दिया है कि राज्य की तैयारियों और वायरस और इसके प्रसार से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक व्यापक हलफनामा दायर करें।
Telangana High Court
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में रात्रि कर्फ्यू / सप्ताहांत लॉकडाउन लागू करने पर अगले अड़तालीस घंटों में निर्णय लेने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली और न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद से कहा यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अदालत को इस आशय के निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को कुंभ मेले में उपस्थित लोगों को जारी किए गए निर्देशों, चेक-अप के लिए कमजोर रोगियों को फेरी देने की व्यवस्था, निजी अस्पतालों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

उक्त रिपोर्ट 22 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी है।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामा स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अगली तारीख को फिर से जांचा जाएगा।

इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और निदेशक, जन स्वास्थ्य दोनों को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़े:

  • 50% या उसकी कुल क्षमता के 1/3 तक, पब, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल आदि के लिए उठाए गए कदमों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

  • 1-14 अप्रैल के बीच आयोजित RAT, RT-PCR, CBNAT, TRUNAT परीक्षणों की संख्या दर्शाने वाले कोई भी बयान दर्ज नहीं किए गए हैं।

  • अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों आदि पर वायरस की निगरानी के लिए राज्य द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

  • राज्य ने उन राज्यों के साथ राज्य की सीमाओं को सील करने का कोई निर्णय नहीं लिया है जहां कोविड मामलों ने आसमान छू लिया है।

अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

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[COVID-19] Take a call on curfew/ weekend lockdown in 48 hours or we shall be compelled to pass orders: Telangana High Court to State govt

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