जेल में COVID टीकाकरण एक आवश्यकता; अधीक्षक 45+ आयु वर्ग के कैदियों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करे: दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर एक पहचान पत्र के रूप मे आधार कार्ड या पैन कार्ड कैदी के पास उपलब्ध नहीं था, तो प्रिज़न आईडी नंबर का उपयोग किया जा सकता है।
Tihar Jail houses an astounding 17,500 such inmates.
Tihar Jail houses an astounding 17,500 such inmates.

इस सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे 45 वर्ष से अधिक उम्र के वकील और कैदियों को प्रोत्साहित करें कि वे जल्द से जल्द कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाएं (नताशा नरवाल बनाम राज्य)।

कोर्ट ने कहा, जेल परिसर में अधिभोग के घनत्व को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण सभी कैदियों के लिए एक आवश्यकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर एक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या पैन कार्ड कैदी के साथ उपलब्ध नहीं है तो जेल आईडी नंबर का उपयोग टीकाकरण पोर्टल / ऐप के लिए पहचान संख्या के रूप में किया जा सकता है।

कैदी को टीका के लिए पंजीकरण के प्रयोजन के लिए एक करीबी रिश्तेदार के मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने सेंट्रल जेल -6 तिहाड़ में कैदियों के संबंध में दिया था।

न्यायालय दिल्ली दंगों के आरोपी और पिंजरा टॉड के सदस्य नताशा नरवाल द्वारा जेल सुधार के लिए प्रस्तुत याचिका से निपट रहा था।

न्यायमूर्ति सिंह को सूचित किया गया कि 45+ आयु वर्ग के 136 कैदियों के लिए टीके पहले ही जेल अधीक्षक द्वारा प्राप्त किए गए थे।

जेल अधिकारियों ने अब अदालत को आश्वासन दिया है कि सभी 136 कैदी जो 45 + वर्ष के हैं, उन्हें 31 मई, 2021 तक टीका लगाया जाएगा।

अब तक 279 कैदी जो 18-44 आयु वर्ग में हैं, अदालत को बताया गया कि जेल अधीक्षक को अभी तक उनके लिए टीके नहीं मिले थे।

न्यायालय ने तदनुसार निर्देश दिया कि जेल अधीक्षक द्वारा 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लिए आवश्यक टीके के लिए एक अनुरोध किया जाए और अधिकारियों द्वारा इस पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि यदि किसी के संबंध में कोई बाधा है, तो जेल अधिकारियों द्वारा एक उचित आवेदन दिया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि COVID-19 पॉजिटिव वार्ड में कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों को उनकी मेडिकल स्थिति के अनुसार अपडेट करने के लिए अधिकतम 5 मिनट के लिए फोन करने की अनुमति होगी।

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COVID-19 vaccination a necessity in jail; Superintendent to encourage inmates aged 45+ to get vaccinated: Delhi High Court

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