राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि उसकी सभी बेंचें वर्ष 2021 में दायर किए गए अत्यंत आवश्यक मामलों को ही उठाएंगी।
22 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नियमित / गैर-जरूरी मामलों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष दायर / सूचीबद्ध मामलों को नहीं लिया जाएगा और ऐसे मामलों को स्थगित किया जाएगा।
इस आशय का एक परिपत्र रविवार को उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया था और 19 अप्रैल से लागू होगा।
किसी भी अत्यधिक आग्रह के मामले में, लंबित मामलों में अनुरोध पहले से ही अधिसूचित लिंक पर किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश कोविड-19 पॉज़िटिव पाये गए हैं।
कोर्ट वर्तमान में केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई कर रहा है।
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[BREAKING] Delhi High Court to take up only extremely urgent matters filed in 2021