सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता आसमान छूती है, व्यक्तियों के बयानों से कम नहीं हो सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री की अयोग्यता की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश में यह टिप्पणी की गई थी।
VP Jagdeep Dhankhar, Kiren Rijiju, Bombay High Court
VP Jagdeep Dhankhar, Kiren Rijiju, Bombay High Court

सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता आसमान छूती है और इसे व्यक्तियों के बयानों से कम नहीं किया जा सकता है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करते हुए देखा जिसमें कॉलेजियम के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू की अयोग्यता की मांग की गई थी। [बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम जगदीप धनखड़ और अन्य।]।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों सहित संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें।

आदेश कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता आसमान छूती है। इसे व्यक्तियों के बयानों से मिटाया या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान सर्वोच्च और पवित्र है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान से बंधा है और उससे संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों सहित सभी को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।"

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे संवैधानिक प्राधिकारों को जनहित याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए तरीके से हटाया नहीं जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए तरीके से संवैधानिक प्राधिकारियों को हटाया नहीं जा सकता है। फैसले की निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कानून की महिमा का सम्मान करना होगा।"

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा अपने अध्यक्ष अहमद आब्दी के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका में पारित आदेश को मंगलवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री के बयानों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में जनता के विश्वास को हिला दिया है।

इन सबमिशन पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने 9 फरवरी को मामले को खारिज कर दिया था।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "तथ्यात्मक मैट्रिक्स की समग्रता को देखते हुए, हम इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं। जनहित याचिका खारिज की जाती है।"

[आदेश पढ़ें]

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Credibility of Supreme Court 'sky high', cannot be eroded by statements of individuals: Bombay High Court

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