दर्शन ने अपने शस्त्र लाइसेंस के निलंबन को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

अभिनेता ने कहा कि पुलिस की ओर से मात्र यह आशंका कि वह अपने लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग कर सकते हैं, उनके लाइसेंस को निलंबित करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
Darshan, Karnataka High Court
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रेणुकास्वामी हत्या मामले के मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा ने अपने हथियार लाइसेंस के अस्थायी निलंबन को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अभिनेता को जमानत दिए जाने के बाद पिछले सप्ताह बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त ने दर्शन के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया था।

उस समय पुलिस ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि रेणुकास्वामी मामले के स्थानीय पुलिस प्रभारी से पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें दर्शन के हथियार लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि वह जमानत पर बाहर है और अपने हथियार लाइसेंस का दुरुपयोग कर सकता है।

इसके बाद पुलिस ने दर्शन को नोटिस जारी किया और उनका जवाब मिलने के बाद उनके शस्त्र लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

हालांकि, हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दर्शन ने दावा किया है कि एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उन्हें लगातार सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए उन्होंने अपने और अपने परिवार की शांति और सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था।

दर्शन ने अपनी याचिका में आगे कहा कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि पुलिस की यह आशंका मात्र कि आरोपी व्यक्ति अपने लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसे लाइसेंस के निलंबन का आधार नहीं हो सकता।

इसलिए उन्होंने पुलिस के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

इस याचिका पर हाईकोर्ट में अभी सुनवाई होनी है।

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Darshan moves Karnataka High Court challenging suspension of his arms license

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