दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा: पार्टी के संशोधित उपनियमो को रिकार्ड मे लेने की AIADMK की याचिका पर 10 दिन मे फैसला करे

AIADMK ने जुलाई 2022 में ओ पन्नीरसेल्वम को पार्टी से निष्कासित करने और ई पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव नियुक्त करने के लिए अपने उपनियमों में संशोधन किया।
AIADMK, E Palaniswami, O Panneerselvam and Delhi HC
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एआईएडीएमके के अभ्यावेदन पर फैसला करने का आदेश दिया, जिसमें चुनाव आयोग को दस दिनों के भीतर पार्टी के संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड में लेने के लिए कहा गया था।

AIADMK ने जुलाई 2022 में अपने उपनियमों में संशोधन किया, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को पार्टी से निष्कासित कर दिया और ई पलानीस्वामी को महासचिव नियुक्त किया।

एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने कहा कि ईसीआई अभ्यावेदन पर विचार कर रहा है और दस दिनों के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लेगा, जिसके बाद न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आज आदेश पारित किया।

अन्नाद्रमुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए और कहा कि आयोग सोमवार तक आदेश पारित करने पर विचार कर सकता है ताकि पार्टी के उम्मीदवार आगामी कर्नाटक चुनावों में भाग ले सकें।

कोर्ट ने कहा कि वह ईसीआई को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हालांकि, कुमार ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि आयोग पहले फैसला कर सकता है, तो वह करेगा।

अदालत ने पन्नीरसेल्वम और विधान सभा के अन्य निष्कासित सदस्यों (विधायकों) को ईसीआई के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने और उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय करने की भी अनुमति दी।

AIADMK और ई पलानीस्वामी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ECI को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह अपने रिकॉर्ड में पार्टी के संशोधित उपनियमों को शामिल करे, जिसके माध्यम से पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया और ओ पन्नीरसेल्वम को निष्कासित कर दिया गया।

संशोधित उपनियमों ने पार्टी में दोहरी नेतृत्व प्रणाली को भी समाप्त कर दिया जिसके माध्यम से पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम ने सत्ता साझा की।

यह कहा गया कि पार्टी ने इसके लिए ईसीआई को कई अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

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Decide AIADMK plea to take on record party's amended bye-laws in ten days: Delhi High Court to Election Commission

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