दीपक और चंदा कोचर ने ED की संपत्ति कुर्क करने को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

कोचर ने SAFEMA ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED द्वारा उनकी संपत्ति अटैच करने को सही ठहराया गया था।
Chanda Kochhar and Deepak Kochhar
Chanda Kochhar and Deepak Kochhar
Published on
3 min read

ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वीडियोकॉन लोन स्कैंडल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के फैसले को चुनौती दी है। [दीपक कोचर और अन्य बनाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अन्य]

उन्होंने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट (SAFEMA) के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने ED की अटैचमेंट को सही ठहराया था।

यह मामला बुधवार को जस्टिस भारती डांगरे और श्याम सी चांडक की बेंच के सामने लिस्ट किया गया, जिसने ED को अपना जवाब फाइल करने के लिए समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

Justice Bharati Dangre and Justice Shyam Chandak
Justice Bharati Dangre and Justice Shyam Chandak

कोचर के मुताबिक, ED की अटैचमेंट तय प्रोसेस से ज़्यादा थी।

ED ने ₹70 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी प्रोविजनल तौर पर अटैच करने के बाद, कन्फर्मेशन के लिए प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से संपर्क किया।

हालांकि, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूरी अटैचमेंट को कन्फर्म करने से मना कर दिया।

इसने मुंबई के एक फ्लैट और करोड़ों के विंड पावर एसेट्स को अटैच करने की पुष्टि की, और लोन मंज़ूरी में कथित तौर पर लेन-देन के अरेंजमेंट से हुए क्राइम के सबूत पाए।

ऑर्डर से नाराज़ होकर, ED ने अपीलेट SAFEMA ट्रिब्यूनल से संपर्क किया, जिसने अथॉरिटी के ऑर्डर को रद्द कर दिया और ED की प्रोविजनल अटैचमेंट को बरकरार रखा।

यह कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के एक केस से शुरू हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों को ₹1,730 करोड़ के लोन मंज़ूर किए गए थे, जब चंदा कोचर बैंक की चीफ थीं।

बाद में ये लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, जिससे कथित तौर पर ICICI बैंक को नुकसान हुआ। इस मामले की जड़ में अगस्त 2009 में वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (VIEL) को दिया गया ₹300 करोड़ का लोन है।

लोन दिए जाने के बाद, वीडियोकॉन ने ₹64 करोड़ न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) को ट्रांसफर कर दिए, जो दीपक कोचर की कंपनी है।

ED ने आरोप लगाया है कि यह ट्रांसफर लोन मंज़ूरी के लिए एक तरह का लेन-देन था।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन के साथ अपने परिवार के संबंधों का खुलासा न करके कॉन्फ्लिक्ट-ऑफ-इंटरेस्ट नियमों का उल्लंघन किया था।

इसमें कहा गया कि कपल का फ्लैट कोचर परिवार और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच कई बार ट्रांसफर किया गया था, इससे पहले कि इसे 2016 में सिर्फ़ ₹11 लाख में एक फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया, जो इसकी मार्केट वैल्यू से बहुत कम था।

अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोचर की अपने पति के बिज़नेस डीलिंग के बारे में जानकारी न होने की अर्जी भी खारिज कर दी और ऐसे डॉक्यूमेंट्री सबूत पाए जिनसे कथित तौर पर वीडियोकॉन से जुड़ी कंपनियों में उनकी शेयरहोल्डिंग का पता चलता है।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन के साथ अपने परिवार के संबंधों का खुलासा न करके कॉन्फ्लिक्ट-ऑफ-इंटरेस्ट नियमों का उल्लंघन किया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Deepak, Chanda Kochhar move Bombay High Court challenging ED attachment of property

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com