[दिल्ली वायु प्रदूषण] "असंतोषजनक बहाने हमे राजस्व का और लोकप्रियता के नारो पर खर्च का ऑडिट करने को मजबूर करेंगे": SC

कोर्ट ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे में किसानों को दोषी ठहराया गया है और कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का पूरा कारण पराली जलाना है।
CJI Ramana, Justices DY Chandrachud and Surya Kant, Aam Aadmi Party
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सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी को प्रभावित कर रहे वायु प्रदूषण से निपटने के संबंध में "असंतोषजनक बहाने" देने के लिए सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा,

"इस तरह के असंतोषजनक बहाने हमें आपके द्वारा अर्जित राजस्व का और लोकप्रियता के नारों पर खर्च का ऑडिट करने के लिए मजबूर करेंगे।"

कोर्ट ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे में किसानों को दोषी ठहराया गया है और कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का पूरा कारण पराली जलाना है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "हम यहां प्रदूषण के एक महत्वहीन स्रोत को लक्षित कर रहे हैं।"

जब पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से सड़क की सफाई की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में पूछा तो मेहरा ने कहा कि नगर निगमों को इसका विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है।

इस बिंदु पर, बेंच ने चेतावनी दी कि वह आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ऑडिट करेगी।

बाद में निर्देश मिलने पर मेहरा ने कहा,

"मुझे जानकारी मिली है कि 69 मशीनें (मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन) हैं ... हम मशीनें मुहैया कराएंगे और हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे।"

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