दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) के अध्यक्ष गोपाल कांडा को सोमवार को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विकास ढुल ने सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया।
आदेश की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है.
यह मामला कांडा की विमानन कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस के लिए काम करने वाली एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मौत से जुड़ा है। बाद में उन्हें गुड़गांव में कांडा के एक कॉर्पोरेट कार्यालय का निदेशक बनाया गया।
5 अगस्त, 2012 को उन्होंने दो पेज का सुसाइड नोट छोड़ कर आत्महत्या कर ली, जिसमें कांडा और अरुणा चड्ढा नाम की उनकी एक कर्मचारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
विधायक को 2012 में शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभ में, उसके खिलाफ बलात्कार का अपराध भी लगाया गया था; हालाँकि, बाद में इसे हटा दिया गया।
शर्मा की आत्महत्या के ठीक छह महीने बाद, उनकी माँ की भी आत्महत्या से मृत्यु हो गई।
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Delhi court acquits Haryana MLA Gopal Kanda in Geetika Sharma suicide case