

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी। एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में उन पर केस दर्ज किया था।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) दिग्विजय सिंह ने यह आदेश दिया।
ACB ने 18 अगस्त को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में जैन को गिरफ़्तार किया था।
उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC एक्ट) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों का मामला दर्ज किया गया था।
मई 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस की शिकायत पर दर्ज यह मामला DJB के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी टेंडर शर्तों में कथित हेरफेर, आपराधिक साज़िश और रिश्वत के संदिग्ध भुगतान से संबंधित है।
19 अगस्त को कोर्ट ने जैन की गिरफ़्तारी को गैर-कानूनी घोषित करने से इनकार कर दिया था।
सत्येंद्र जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और एडवोकेट विवेक जैन पेश हुए।
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