[ब्रेकिंग] किसानों आंदोलन टूलकिट मामले में दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

यह आदेश शनिवार को सुरक्षित रखने के बाद आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनाया।
Disha Ravi, Toolkit
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दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने किसान आंदोलन टूलकिट एफआईआर के संबंध मे आज 22 वर्षीय क्लाइमेट कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी (राज्य बनाम दिशा ए रवि)।

यह आदेश शनिवार को सुरक्षित रखने के बाद आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनाया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रवि ने खालिस्तानी समर्थक संगठनों के इशारे पर भारत विरोधी सामग्री रखने वाले टूलकिट का संपादन किया जिसने किसानों के विरोध के बीच हिंसा पैदा करने की कोशिश की।

रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।

रवि के लिए अपील करते हुए, अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने इस आधार पर जमानत मांगी कि उनका खालिस्तान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और उनका कारण जलवायु और कृषि तक सीमित था।

इस तथ्य के मद्देनजर कि अन्य आरोपी - निकिता जैकब और शांतनु मुलुक - पहले से ही ट्रांजिट जमानत पर थे, रवि की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह उसकी रिहाई की शर्तों के अधीन निर्देश दे।

अग्रवाल ने कहा, "मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। मैं यहां किसी भी जांच में बाधा डालने के लिए नहीं हूं।"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रवि के खिलाफ देशद्रोह या हिंसा भड़काने का कोई मामला नहीं पाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका पर रवि की रिहाई का विरोध किया था।अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि रवि ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ, खालिस्तानी कैंडियन संगठनों, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश रची।

कल, जब दिल्ली पुलिस ने रवि की पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।

एएसजी एसवी राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक इरफान अहमद राज्य के लिए उपस्थित हुए। रवि के लिए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल उपस्थित हुए।

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[BREAKING] Delhi Court grants bail to Disha Ravi in farmers' protests toolkit case

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