दिल्ली की अदालत ने CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित ज़मानत दी

पटियाला हाउस कोर्ट के ASJ सौरभ प्रताप सिंह लालर ने यह आदेश पारित किया।
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित ज़मानत दे दी। यह मामला जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक छात्र-कार्यकर्ता के पिता पर हुए हमले से जुड़ा है।

पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) सौरभ प्रताप सिंह लालर ने यह आदेश दिया।

जज ने पहले उन्हें तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी थी।

कोर्ट ने तब कहा था कि रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी पर विचार करने से पहले वह उनके व्यवहार को देखेगा।

जुलाई में जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्र-कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ़्तार किया गया था।

उन पर मारपीट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम [SC/ST एक्ट] के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। उनके ख़िलाफ़ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO एक्ट) के प्रावधानों के तहत एक अलग FIR भी दर्ज की गई है।

पहली FIR में, भारद्वाज पर शुरू में केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (मामूली चोट पहुँचाना) और 126(2) (ग़लत तरीके से रोकना) के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने लड़की के पिता का सिर फोड़ दिया था और पुलिस ने उन्हें केवल कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने लड़की और उसके पिता के साथ मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद और गंभीर आरोप जोड़े गए और भारद्वाज को गिरफ़्तार कर लिया गया।

भारद्वाज ने पहले अपनी गिरफ़्तारी को ग़ैर-क़ानूनी घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) की अर्ज़ी दायर की थी। हालाँकि, कोर्ट ने उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया।

ट्रायल कोर्ट में अंतरिम ज़मानत की सुनवाई के दौरान, वकील उमेश चंद्र शर्मा ने भारद्वाज की ओर से पक्ष रखा और तर्क दिया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक कारणों से गिरफ़्तार किया था और शिकायतकर्ता ने ही उन पर हमला किया था।

शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उन पर हमला करने का एक वीडियो है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से वकील स्वाति खन्ना पेश हुईं और कहा कि भारद्वाज ने शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और एक वीडियो में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने ही शिकायतकर्ता पर हमला किया था। स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता उमेश शर्मा, छाया शर्मा, नीरज चौहान, निशांत चौधरी और नवीन शर्मा उपस्थित हुए।

अधिवक्ता स्वाति खन्ना, मोहम्मद यासीन, उमर होदा, रिशव रंजन, आयशा खान और रिषभ सिंह ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

राज्य की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार ने पक्ष रखा.

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Delhi court grants regular bail to Swatantra Bhardwaj in CJP protest assault case

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