दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी

वह 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे।
Umar Khalid and Karkardooma Courts
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दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को JNU के पूर्व स्कॉलर और दिल्ली दंगों की साज़िश के आरोपी उमर खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी।

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बेल पर रहेंगे।

कोर्ट ने कहा, "यह देखते हुए कि शादी एप्लीकेंट की सगी बहन की है, एप्लीकेशन को मंज़ूरी दी जाती है और एप्लीकेंट को 16.12.2025 से 29.12.2025 तक 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो श्योरिटी देने पर इन शर्तों के साथ इंटरिम बेल दी जाती है।"

खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए बेल मांगी थी। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होने वाली बताई जा रही है।

खालिद को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया था और उस पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, दंगा, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के साथ-साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत कई दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए थे।

खालिद को इससे पहले दिसंबर 2024 में अपने कज़िन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की बेल दी गई थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को खालिद और मामले में पांच अन्य आरोपियों द्वारा दायर रेगुलर बेल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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