[ब्रेकिंग] दिल्ली कोर्ट ने लाल किला हिंसा पर एएसआई की एफआईआर में दीप सिद्धू को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तिहाड़ के समक्ष पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की चार दिन की पुलिस रिमांड मांगी।
Deep Sidhu
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दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को दीप सिद्धू को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दर्ज एक एफआईआर मे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो किसानों के विरोध में आयोजित 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के दौरान लाल किले को हुए नुकसान के लिए दर्ज की गई थी।

सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तिहाड़ के सामने पेश किया था।

दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की चार दिन की पुलिस रिमांड मांगी। हालाँकि, अनुरोध को ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ठुकरा दिया गया और इसने सिद्धू को जेल में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, सिद्धू को कल संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

सिद्धू का प्रतिनिधित्व एडवोकेट जसदीप ढिल्लन ने किया जिन्होंने मामले में रिमांड देने का विरोध किया।

उन्होंने पहली प्राथमिकी में जमानत के आदेश को रिकॉर्ड में रखा, जिसमें सिद्धू को गिरफ्तार किया गया और तर्क दिया गया कि एएसआई प्राथमिकी और पहली प्राथमिकी एक ही घटना से संबंधित है।

लाल किले की हिंसा को लेकर एफआईआर में जमानत मिलने के एक दिन बाद 17 अप्रैल को सिद्धू को एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू को पहली बार 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सिद्धू लाल किले में हिंसा के पीछे मुख्य साजिशकर्ता है। सिद्धू द्वारा दिए गए साक्षात्कारों की एक श्रृंखला पर भरोसा करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनका इरादा हिंसा पैदा करना और राष्ट्रीय ध्वज की अवहेलना करना था।

16 अप्रैल को तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सिद्धू को जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें जमानत देने से इंकार से उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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[BREAKING] Delhi Court sends Deep Sidhu to one-day judicial custody in ASI FIR on Red Fort violence

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