[ब्रेकिंग] ऑक्सीजन कंसंटेटर कालाबाजारी मामले में दिल्ली की अदालत ने कारोबारी नवनीत कालरा को न्यायिक हिरासत में भेजा

आकांक्षा गर्ग, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत कोर्ट ने कालरा को और पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया।
Navneet Kalra
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दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन कंसंटेटर कालाबाजारी मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

कालरा की और पुलिस हिरासत की दिल्ली पुलिस की याचिका को साकेत कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा, "आरोपी के पुलिस रिमांड के माध्यम से जांच एजेंसी को जो कुछ भी हासिल करना था, वह पहले ही हासिल किया जा चुका है और आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

इसलिए, मैं उपरोक्त कारणों से पुलिस रिमांड आवेदन को खारिज करती हूं।"

अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कालरा की पांच दिन और हिरासत की मांग की थी।

न्यायालय ने कहा कि यद्यपि विचाराधीन अपराध गंभीर प्रकृति का था और बड़े पैमाने पर समाज पर इसके गंभीर प्रभाव थे, यह निर्णय लेने के लिए न्यायिक दिमाग को लागू करने की पवित्र जिम्मेदारी थी।

अदालत ने टिप्पणी की क्योंकि यह निष्कर्ष निकाला कि हिरासत में जांच के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था कि कानून की अदालतों से जनता की भावना से दूर होने की उम्मीद नहीं की जाती है और इसलिए हिरासत को अधिकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर कुछ कठोर और गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं।

कोर्ट ने कहा कि अगर कालरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है या जमानत पर बढ़ा दिया जाता है, तो भी जांच एजेंसी को उसका सामना करने या उससे पूछताछ करने में कोई बाधा नहीं होगी।

अभियोजन पक्ष ने कालरा की और हिरासत की मांग की थी ताकि उसे अपने मोबाइल फोन में मौजूद लेन-देन का सामना करना पड़े, जिसे डी-सील्ड और मिरर किया जाना है।

इसके अलावा, श्रीवास्तव ने कहा कि लेनदेन में शामिल बैंक खाते बड़े पैमाने पर थे और जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने रिमांड को और बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि आगे की जांच के लिए कालरा की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

पाहवा ने कहा, “मिरर इमेज के लिए मेरी तकनीकी सहायता की आवश्यकता नहीं है.. ये डेटा लैपटॉप पर उपलब्ध हैं। मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बैंक स्टेटमेंट को बिक्री से जोड़ा जाना है।“

पुलिस के दावे के जवाब में कि कालरा घटिया ऑक्सीजन कंसंटेटर बेच रहा था, वकील विनीत मल्होत्रा ने अदालत को सूचित किया कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी ऐसे 500 कंसंटेटर आयात किए हैं।

अभिनेता द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए मल्होत्रा ने कहा,

"हमने इस तथ्य की पुष्टि की है। वे समान मशीनें हैं .."

श्रीवास्तव ने हालांकि कहा कि सलमान खान के मामले में ऑक्सीजन कंसंटेटर बिक्री के लिए नहीं बल्कि चैरिटी के लिए थे।

श्रीवास्तव ने कहा, "सलमान खान ने मुफ्त में वितरण किया। उन्होंने पैसा नहीं कमाया। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि यह प्रीमियम ऑक्सीजन कंसंटेटर है और यह दो व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। कालरा ने पुलिस अधिकारियों को भी बेवकूफ बनाया है। दान करना कोई अपराध नहीं है।"

कालरा ने इस मामले में जमानत अर्जी भी दाखिल की है। 22 मई को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।

पुलिस ने कालरा को 16 मई की शाम गुरुग्राम स्थित उसके ब्रदर इन लॉं के फार्महाउस से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते ऑक्सीजन कंसंटेटर कालाबाजारी मामले में कालरा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

कालरा को 3 जून को पेश किया जाएगा।

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