
दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अपने स्वयं के मानहानि के मुकदमे में गैर-हाजिर रहने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। [लिपिका मित्रा बनाम निर्मला सीतारमण]
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने पाया कि कई बार बुलाने और पासओवर के बावजूद मित्रा की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने मित्रा पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया।
आदेश में कहा गया है, "शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पिछले आदेश के अनुसार, दोनों पक्षों की सुविधानुसार तिथि और समय तय किया गया था। किसी के उपस्थित न होने के कारण, शिकायतकर्ता पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करना होगा।"
इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी, जिस दिन मित्रा के पास दलीलें रखने और मामले में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका होगा।
मित्रा ने सीतारमण पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके और भारती के खिलाफ "प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मानहानिकारक, अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणियां करने और प्रकाशित करने" का आरोप लगाया है।
आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने मित्रा और भारती के बीच कथित वैवाहिक कलह के बारे में गलत बातें कहीं।
भारती 2024 के चुनावों में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप के उम्मीदवार थे। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारती के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं ताकि उनकी चुनाव जीतने की संभावना कम हो सके।
शिकायत में कहा गया है कि सीतारमण के बयानों का उद्देश्य उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुँचाना था।
सीतारमण की ओर से वकील ज़ोहेब हुसैन, संजीव मेनन, प्रांजल त्रिपाठी और इल्मा खान पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Delhi court slaps ₹5k costs on Somnath Bharti's wife in defamation case against Nirmala Sitharaman