दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में समाचार नेटवर्क इंडिया टुडे, इसके अध्यक्ष अरुण पुरी, उपाध्यक्ष कली पुरी और अन्य पदाधिकारियों को सम्मन जारी किया।
पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट तरुणप्रीत कौर ने 26 जुलाई को यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि राय को ठग संजय शेरपुरिया से जोड़कर इंडिया टुडे ने उनकी मानहानि की है।
अदालत ने कहा, "आरोपी 1. अरुण पुरी (चेयरमैन, इंडिया टुडे ग्रुप), 2. कली पुरी (वाइस चेयरमैन, इंडिया टुडे ग्रुप), 3. सुप्रिय प्रसाद (मैनेजिंग एडिटर, तक चैनल), 4. मिलिंद खांडेकर (मैनेजिंग एडिटर) और 5. इंडिया टुडे को आज से 15 दिनों के भीतर धारा 500 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एनडीओएच (अगली सुनवाई की तारीख) के लिए पीएफ दाखिल करने पर समन जारी किया जाए।"
राय ने इंडिया टुडे और उसके पदाधिकारियों पर आज तक नए चैनल की वेबसाइट पर प्रकाशित दो कहानियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संजय शेरपुरिया मामले के संबंध में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा राय को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
राय का कहना है कि लेख मानहानिकारक हैं और गलत तरीके से आरोप लगाया गया है कि वह ठग संजय राय शेरपुरिया का भतीजा है।
गौरतलब है कि राय ने एबीपी न्यूज पर भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है और अदालत ने उस मामले में चैनल और उसके पदाधिकारियों को तलब किया है।
शेरपुरिया लखनऊ के एक व्यवसायी हैं, जिन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दावा करके कई लोगों से पैसे एकत्र किए।
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Delhi court summons Aroon Purie, India Today in defamation case by Senior Advocate Pradeep Rai