[ब्रेकिंग] दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को दिल्ली हिंसा मामले में 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

खालिद को दिल्ली पुलिस ने कल इस साल के शुरू में हुए दंगों के सिलसिले में यूएपीए एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया था।
Umar Khalid
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दिल्ली के एक कोर्ट ने आज दिल्ली के एक दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

यह आदेश न्यायाधीश अमिताभ रावत, अपर सत्र न्यायालय, कड़कड़डूमा द्वारा शाम 4 बजे आरक्षित किए जाने के बाद पारित किया गया।

मामले मे वर्चुअल सुनवाई हुई।

इस साल के शुरू में हुए दंगों के सिलसिले में खालिद को दिल्ली पुलिस ने कल गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एफआईआर मे गिरफ्तार किया गया।

यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि दंगे एक पूर्व निर्धारित साजिश का हिस्सा थे, जिसे खालिद और उनके सहयोगियों ने विभिन्न संगठनों से लिया था।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि खालिद ने भड़काऊ भाषण दिया और नागरिकों को विरोध करने के लिए सड़कों पर आने को कहा और इस तरह भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में प्रचार फैलाया गया है।

अपने 10 दिन के रिमांड की मांग करते हुए, एसपीपी अमित प्रसाद ने आज कहा कि खालिद को मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सामना करना पड़ा और जांच चल रही थी।

खालिद के वकील, एडवोकेट त्रिदीप पियास ने तर्क दिया कि उमर की गिरफ्तारी का औचित्य साबित करने का कोई कारण नहीं था जब वह जांच में सहयोग कर रहे थे।

यह कहा गया कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

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[Breaking] Delhi Court sends Umar Khalid to 10-day police custody in connection with Delhi riots case

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