कोविड -19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में जिला न्यायालयों के सभी न्यायिक अधिकारी वीडियो-कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से अपने संबंधित न्यायालयों के केवल तत्काल मामलों को उठाएंगे।
इस आशय का एक परिपत्र आज उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
परिपत्र के अनुसार, दिल्ली जिला न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध अन्य सभी मामलों को स्थगित किया जाएगा।
कल, इसी तरह का एक नोटिस उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के कामकाज के संबंध में जारी किया गया था।
उच्च न्यायालय की बेंचें भी वर्ष 2021 में दायर किए गए अत्यंत जरूरी मामलों को ही उठाएंगी।
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