दिल्ली सरकार बनाम एलजी: राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा

दिल्ली सरकार बनाम एलजी: राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 18 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. [दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ सरकार]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ ने इस साल 18 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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Delhi government vs LG: Supreme Court to deliver verdict tomorrow over control of services in national capital

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