राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. [दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ सरकार]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ ने इस साल 18 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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