दिल्ली हिंसा प्रकरण मे ताहिर हुसैन के सहयोगी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी जमानत

Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगे के एक के आरोपी को जमानत दे दी है, जिसे ताहिर हुसैन का सहयोगी बताया जाता है। (इरशाद अहमद बनाम राज्य)

न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

जमानत आवेदक, इरशाद अहमद (याचिकाकर्ता) को धारा 147/148/149/436/427/34 आईपीसी और धारा 3/3 पीडीपी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंगों मे दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 25 फरवरी को, लगभग 100 लोग मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर की छत पर खड़े थे और हिंदू समुदाय के घर पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता के नाम का खुलासा ताहिर हुसैन ने किया था और वह उसका सहयोगी था। एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान के अनुसार, याचिकाकर्ता की भूमिका और पहचान की पुष्टि होने का दावा किया गया था।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन लोकेशन द्वारा उसकी उपस्थिति का पता लगाया गया था।

कोर्ट ने यह देखा यह विवाद में नहीं था कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए सीसीटीवी फुटेज या फोटो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं थे।

अदालत ने आगे कहा कि दो पुलिस कर्मियों के बयान के अनुसार, जो चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं, याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों की पहचान की गई थी।

हालांकि, उन्होंने घटना की तारीख पर कोई शिकायत नहीं की और केवल 28 फरवरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

चूंकि मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका था और मामले की सुनवाई में पर्याप्त समय लगना था, इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का फैसला किया।

".. मामले की खूबियों के बिना टिप्पणी करते हुए, यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक है..इस आदेश को पारित करते समय ट्रायल कोर्ट इस न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन से प्रभावित नहीं होगा।"

तदनुसार, याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये की राशि में एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर और एक निश्चित राशि के साथ ट्रायल कोर्ट / ड्यूटी जज की संतुष्टि के लिए ज़मानत पर रिहा किया गया था।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता दिनेश तिवारी उपस्थित हुए।

एपीपी मनोज चौधरी राज्य के लिए उपस्थित हुए।

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Delhi HC grants bail to Tahir Hussain's associate in Delhi riots case

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