ब्रेकिंग: दिल्ली हाई कोर्ट का एससीबीए के सचिव पद से अशोक अरोड़ा को हटाने पर रोक लगाने से इंकार

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव पद से हटाने के खिलाफ अशोक अरोड़ा के वाद में यह अंतरिम आदेश सुनाया।
SCBA and Ashok Arora
SCBA and Ashok Arora
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव पद से अशोक अरोड़ा को हटाये जाने पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।

पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने अशोक अरोड़ा द्वार अपने निष्कासन के खिलाफ दायर वाद में यह अंतरिम आदेश सुनाया।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने इस मामले में अरोड़ा और बार काउन्सिल आफ इंडिया तथा एससीबीए के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पिछले महीने अंतरिम राहत देने के बारे में आदेश सुरक्षित रखा था।

अरोड़ा का तर्क था कि उनका निष्कासन शून्य है क्योंकि ऐसा एससीबीए के नियम 35 का उल्लंघन करता है।

अरोड़ा की दलील थी कि नियम 35 के अनुसार किसी भी सदस्य को निष्कासित या निलंबित करने का अधिकार एससीबीए की आम सभा को है और कदाचार के बारे में किसी शिकायत की समिति द्वारा जांच के बाद ही इस पर निर्णय किया जाना था।

उनका आरोप था एसएसबीए की कार्य समिति द्वारा उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।

दूसरी ओर, एससीबीए की दलील थी कि नियम 35 के बारे में अरोड़ा का विचार गलत है क्योंकि यह सिर्फ किसी सदस्य को हटाने से संबंधित मसले पर विचार के लिये है।

किसी निर्वाचित सदस्य के ‘दुर्व्यवहार’ के बारे में एससीबीए के नियमों मे स्थिति स्पष्ट नहीं होने का दावा करते हुये एससीबीए ने दलील दी कि नियम 14 के तहत एससीबीए के पदों से निर्वाचित सदस्यों के निलंबन की परंपरा रही है।

एससीबीए ने यह कहा कि कार्य समिति की बैठक में नैसर्गिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया था और सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं अलग हो गये थे बल्कि अरोड़ा को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द निगम एससीबीए की ओर से पेश हुये।

अरोड़ा ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को एससीबीए के अध्यक्ष पद से हटाने के लिये इसकी आमसभा की आपात बैठक बुलाई थी। इसके बाद एससीबीए की कार्य समिति ने तत्काली प्रभाव से अरोड़ा को सचिव पद से निलंबित कर दिया था।

बार काउन्सिंल आफ इंडिया ने बाद में एससीबीए की कार्य समिति के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी जिसके द्वारा अशोक अरोड़ा को सचिव पद से निलंबित किया गया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें

[BREAKING] Delhi HC refuses to stay the removal of Ashok Arora from the post of Secretary, SCBA

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com