आश्चर्यजनक,हल्के मे खारिज नही किया जा सकता: दिल्ली HC महिला वकील फोरम ने मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की निंदा पर SC को पत्र लिखा

कहा जाता है कि नारेबाजी सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा "औपनिवेशिक युग के कानूनों के खिलाफ" एक रैली के बाद हुई थी
आश्चर्यजनक,हल्के मे खारिज नही किया जा सकता: दिल्ली HC महिला वकील फोरम ने मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की निंदा पर SC को पत्र लिखा
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दिल्ली उच्च न्यायालय महिला वकील फोरम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर रविवार को जंतर मंतर के पास मुस्लिम विरोधी नारे लगाने और अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

फोरम के पत्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नारे मुसलमानों के खिलाफ अत्यधिक घृणास्पद भाषण थे और इसने समुदाय के खिलाफ हिंसा को उकसाया।

पत्र मे कहा गया कि, "मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ये नारे भारतीय संविधान के तहत संरक्षित भाषण नहीं हैं, और प्रथम दृष्टया अभद्र भाषा हैं। रैली में दिए गए भाषणों को असहमति या आलोचनात्मक भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। रैली में भाषण सीधे और स्पष्ट रूप से एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे थे और दर्शकों पर हिंसा का आरोप लगाया गया था। रवांडा में, जातीय अल्पसंख्यक, तुत्सिस के खिलाफ व्यवस्थित अभद्र भाषा ने 1994 के नरसंहार को सक्षम बनाया।"

पत्र में कहा गया है कि भड़काऊ नारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमीश देवगन बनाम भारत संघ और रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य में निर्धारित कानून के खिलाफ थे। यह आगे बताया गया है कि रैली का आयोजन प्रचलित COVID-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन में किया गया था।

पत्र मे कहा गया है कि "उपरोक्त घटना के वीडियो चौंकाने वाले हैं, और हल्के ढंग से खारिज नहीं किए जा सकते हैं। रैली का आयोजन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रचलित कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन में किया गया था"।

इस पृष्ठभूमि में, फोरम ने आग्रह किया है कि जिन लोगों ने रैली में भाग लिया है, उन्हें बिना किसी दंड के जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय महिला वकील फोरम ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित विभिन्न अधिकारियों से इस मामले में तुरंत उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

पत्र की एक प्रति वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन), वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर (अध्यक्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन), चेयरमन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता राघव चड्ढा (अध्यक्ष, शांति और सद्भाव समिति, दिल्ली विधानसभा) को भी भेजी गई है।

[पत्र पढ़ें]

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Shocking, cannot be dismissed lightly: Delhi HC Women Lawyers Forum writes to Supreme Court condemning anti-Muslim sloganeering at Jantar Mantar

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