दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU को 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' के आधार पर छात्रों को दाखिला देना जारी रखने की इजाज़त दी

कोर्ट ने कहा कि JNU 1974 से 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' (वंचित होने के आधार पर मिलने वाले अंक) दे रहा है और सिंगल जज के आदेश की वजह से पूरी एडमिशन प्रक्रिया रुक गई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) को "डेप्रिवेशन पॉइंट्स" (वंचना अंक) का इस्तेमाल करके छात्रों को दाखिला देना जारी रखने की इजाज़त दे दी।

'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' (वंचित क्षेत्रों से आने के कारण मिलने वाले अतिरिक्त अंक) वे अतिरिक्त अंक हैं जो उम्मीदवारों को उनकी पिछली स्कूली शिक्षा की भौगोलिक स्थिति के आधार पर दिए जाते हैं। JNU के 2026–27 के प्रॉस्पेक्टस में 12 तक डेप्रिवेशन पॉइंट्स देने का प्रावधान है। हर पॉइंट 3 अंकों के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि कोई उम्मीदवार असल में 36 तक अतिरिक्त अंक पा सकता है।

JNU के अनुसार, डेप्रिवेशन पॉइंट्स देने का फैसला देश के अलग-अलग इलाकों से पर्याप्त संख्या में छात्रों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की उसकी नीति पर आधारित है।

14 अगस्त को जारी एक अंतरिम आदेश में, जस्टिस जसमीत सिंह ने यूनिवर्सिटी को इस नीति के आधार पर छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया था। जज ने कहा था कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स के ज़रिए JNU ने 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET) में छात्रों को मिले अंकों में बदलाव किया है।

जस्टिस सिंह ने कहा था, "अगर इसकी इजाज़त दी जाती है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की पवित्रता खत्म हो जाएगी और कोई यूनिवर्सिटी नियमों (ऑर्डिनेंस) के ज़रिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उम्मीदवार के स्कोर को बदल सकेगी। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पूरे कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ है।"

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia

JNU ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। इस अपील को मंज़ूरी देते हुए, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि JNU में 1974 से 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' (वंचित वर्ग के छात्रों को मिलने वाले अतिरिक्त अंक) देने की पॉलिसी लागू है और सिंगल जज के आदेश की वजह से पूरी एडमिशन प्रक्रिया रुक गई है।

डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया, "इसलिए, यूनिवर्सिटी ई-प्रोस्पेक्टस में दिए गए नियमों के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया जारी रखेगी, जिसमें वे नियम भी शामिल हैं जिन्हें सिंगल जज के सामने चुनौती दी गई है। हालाँकि, इसके बाद होने वाला कोई भी एडमिशन रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा।"

बेंच ने सिंगल जज से कार्यवाही में तेज़ी लाने और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का भी अनुरोध किया।

जस्टिस जसमीत सिंह ने JNU में पोस्ट-ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्र अमित मेहरा की याचिका पर अपना अंतरिम आदेश दिया था।

JNU ने अपनी पॉलिसी का बचाव करते हुए कहा कि 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' छात्रों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की उसकी पॉलिसी पर आधारित थे और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट, 1966 के प्रावधानों का पालन किया गया था। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को यह भी बताया कि एकेडमिक काउंसिल ने उचित विचार-विमर्श के बाद 'डेप्रिवेशन पॉइंट्स' देने के फैसले पर विचार किया था और उसे मंज़ूरी दी थी।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि यूनिवर्सिटी पहले ही 1,500 पोस्ट-ग्रेजुएट और 451 अंडर-ग्रेजुएट ऑफर लेटर जारी कर चुकी है।

JNU की ओर से वकील करण प्रकाश, ओम बाली और दीपशिखा कुमार पेश हुए।

अमित मेहरा की ओर से वकील अमित कुमार, वैभव महल, निशी शर्मा, साक्षी और निशु कुमारी पेश हुए।

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Delhi High Court allows JNU to continue admitting students based on deprivation points

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