दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल पत्नी से मिलने की इजाजत दी, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत नहीं

कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
Manish Sisodia and Delhi HC
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं, को कल (3 जून) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने हालांकि स्पष्ट किया कि सिसोदिया को किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करनी चाहिए और न ही अपने परिवार के अलावा किसी और से मिलना चाहिए। उसके पास फोन या इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं होगी।

अदालत ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कल शाम तक अंतरिम जमानत याचिका पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

अदालत ने सिसोदिया की उस याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी।

कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से उत्पन्न ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका में भी आदेश सुरक्षित रखा गया था।

ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं।

एएसजी ने कहा, "उन्होंने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वह जमानत पाने के लिए ये सभी आधार बना रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उन्होंने इसी तरह की याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी मामले में, एक विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी के खिलाफ एक अपील आज फैसले के लिए सुरक्षित रखी गई थी।

इससे पहले 30 मई को उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसला सुनाया था कि सिसोदिया एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की।

केंद्रीय एजेंसियों का मामला यह है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद ईडी और सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिसोदिया ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।

यह सिसोदिया का रुख है कि नीति और उसमें किए गए बदलावों को एलजी ने मंजूरी दी थी और सीबीआई अब एक चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसलों पर काम कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि, अब तक, न तो सीबीआई और न ही ईडी उनके पास कोई दलाली का पता लगाने में सक्षम है।

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Delhi High Court allows Manish Sisodia to meet wife tomorrow but no interaction with media

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