दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस बात पर शोक व्यक्त करते हुए कि दिल्ली की न्यायपालिका ने पहले ही तीन न्यायिक अधिकारियों को COVID-19 महामारी से खो दिया, राज्य सरकार से यह विचार करने को कहा कि क्या निचली अदालतों की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता घोषित किया जा सकता है।
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि उसकी प्रथम दृष्टया राय में, न्यायिक अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जा सकता है क्योंकि वे COVID-19 महामारी के बीच न्याय के पहिये की सुविधा प्रदान करते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर अपना विचार रखने का मौका दिया।
बहुत से न्यायाधीशों को आवश्यकता के कारण अदालत आना पड़ता है या जेल जाना पड़ता है... कहने के लिए कि उन्हें प्राथमिकता या आवश्यक के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए .. वे कहते हैं कि वे अधिमान्य उपचार नहीं चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि वे जज हैं बल्कि काम की वजह से.. हम इसे इसी तरह देखते हैं। हम पहले ही तीन खो चुके हैं।
कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार संतुष्ट है कि न्यायिक अधिकारी अग्रिम पंक्ति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, "आपको अच्छे कारण के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें जोर देने की जरूरत नहीं है..अगर प्रशासन संतुष्ट है कि न्यायिक अधिकारी अग्रिम पंक्ति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप अपने आदेश में रिकॉर्ड कर सकते हैं और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।"
वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता घोषित किया जाना चाहिए।
"मुझे लगता है कि समय आ गया है कि न्यायालय यह घोषित करे कि न्यायिक अधिकारी.. चाहे वह उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या निचला हो .. प्रत्येक को न्याय के प्रशासन में सहायता करने वाले अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल जिला स्तर की न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों से संबंधित था, न कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से।
"हम संवैधानिक स्थिति रखते हैं। हम अलग-अलग प्रोटोकॉल के तहत हैं.. जिला न्यायपालिका के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है और उनका एक्सपोजर भी अलग है।"
अदालत दिल्ली न्यायिक अधिकारी संघ द्वारा उनके निपटान में स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में चिंता जताने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मेहरा के इस निवेदन के बाद कि एसोसिएशन द्वारा एक अभ्यावेदन दिल्ली सरकार के समक्ष रखा जाए, अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए और अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की जाए।
दिल्ली सरकार के वकील के रूप में, अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने तर्क दिया कि अदालत के आदेश के अनुसार सुविधाएं दी गई थीं, अदालत ने जवाब दिया कि नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं के लिए विफलता और अक्षमता को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह उनकी रगों में नहीं है।"
सुनवाई के दौरान मेहरा ने सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के तुरंत आधार पर टीकाकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया।
यह देखते हुए कि शहर में अब बिस्तरों की उपलब्धता है, न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अलग चिकित्सा सुविधा खोलने के सुझाव को भी ठुकरा दिया।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
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