दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में अतहर खान को ज़मानत देने से इनकार कर दिया

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।
Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में आरोपी अतहर खान को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि लोगों की मौत में खान की भूमिका पहली नज़र में साबित हो गई है और उसके भागने का खतरा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

डिटेल्ड ऑर्डर का इंतज़ार है।

Justice Prathiba M Singh and Justice Madhu Jain (Delhi HC)
Justice Prathiba M Singh and Justice Madhu Jain (Delhi HC)

खान के वकील ने दलील दी थी कि WhatsApp चैट से पता चलता है कि उनका प्लान बिना हिंसा के विरोध प्रदर्शन करने का था।

उन्होंने आगे कहा कि, ज़्यादा से ज़्यादा, खान विरोध प्रदर्शनों के लिए लोकल लेवल का एक मददगार था, जिसके पास फ़ैसले लेने का कोई अधिकार नहीं था।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ज़मानत याचिका का विरोध किया।

दिल्ली दंगों का मामला 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये दंगे 2019 के नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध के बीच हुए थे। दंगों को भड़काने की साज़िश के आरोप में कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें अतहर खान भी शामिल है। प्रॉसिक्यूशन ने इस मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के नियम लगाए हैं।

एक सेशन कोर्ट ने 29 जनवरी को खान को ज़मानत देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा।

अतहर खान की तरफ से वकील अर्जुन दीवान, वरिशा शर्मा और आर्यन देओल पेश हुए।

दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) मधुकर पांडे और वकील ध्रुव पांडे और अनन्या बोस पेश हुए।

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Delhi High Court denies bail to Athar Khan in Delhi riots conspiracy case

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