दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया

ओलंपिक पदक विजेता को मई 2021 में एक हमले में धनखड़ की मौत के बाद गिरफ़्तार किया गया था।
Sushil Kumar, Delhi High Court
Sushil Kumar, Delhi High Court
Published on
2 min read

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि यह मामला "पहले से सोची-समझी और भयानक मारपीट का है, जिसमें मौत हो गई" और ट्रायल के दौरान अभी कई सबूतों की जांच होनी बाकी है।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले कुमार के व्यवहार पर चिंता जताई थी और "उनकी हैसियत को देखते हुए ट्रायल के नतीजे को प्रभावित करने की उनकी क्षमता में कोई खास बदलाव नहीं आया है"।

जस्टिस कौरव ने आदेश दिया, "इन हालात में, यह कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छूट के तहत हालात में असल बदलाव का मामला बनाया है, या फिर CrPC की धारा 439/BNSS की धारा 483 के तहत रेगुलर ज़मानत पाने के सामान्य नियमों के आधार पर कोई मामला बनता है। इसलिए, यह अर्ज़ी खारिज की जाती है।"

Justice Purushaindra Kumar Kaurav
Justice Purushaindra Kumar Kaurav

जूनियर रेसलर धनखड़ की 2021 में हुई हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 6 फरवरी, 2026 को कुमार की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें मई 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में हुई कथित मारपीट के बाद गिरफ़्तार किया गया था; इस घटना में देर रात हुई झड़प के दौरान धनखड़ को जानलेवा चोटें आई थीं, जिसका संबंध कथित तौर पर प्रॉपर्टी विवाद से था। पुलिस ने कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है और उन पर हत्या व आपराधिक साज़िश रचने का आरोप लगाया है।

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुमार को ज़मानत दे दी थी। हालाँकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत को रद्द कर दिया था, क्योंकि गवाहों पर संभावित असर पड़ने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने को लेकर चिंताएँ जताई गई थीं।

अपनी नई अर्ज़ी में कुमार ने तर्क दिया है कि उनकी ज़मानत याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है क्योंकि सभी सरकारी गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस और धनखड़ के परिवार की ओर से पेश वकील, दोनों ने ही इस तर्क का विरोध किया है।

सुशील कुमार की ओर से वकील आरएस मलिक, साहिल मलिक, ममता, आदित्य सोलंकी, वंशक जैन, केशव भारद्वाज, रोहित कुमार दलाल और अभिषेक कुमार पेश हुए।

राज्य की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) रघुइंदर वर्मा पेश हुए।

सागर धनखड़ के परिवार की ओर से वकील जोगिंदर तुली, जोशिनि तुली, तानिया कुरैशी और कोमल झा पेश हुए।

[ऑर्डर पढ़ें]

Attachment
PDF
Sushil_Kumar_v_The_State_Govt_of_Delhi
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court denies bail to wrestler Sushil Kumar in Sagar Dhankar murder case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com