दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने, हालांकि, सिसोदिया को सुविधाजनक दिन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी।
Manish Sisodia and Delhi HC
Manish Sisodia and Delhi HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने, हालांकि, सिसोदिया को सुविधाजनक दिन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी।

न्यायालय ने आदेश दिया, "मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए राजी करना इस अदालत के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि, हम निर्देश देते हैं कि उन्हें (मनीष सिसोदिया) आवास या अस्पताल ले जाया जाए जहां श्रीमती सिसोदिया हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अस्पताल/निवास पर ले जाया जाए।"

कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी और के साथ बातचीत नहीं करेगा।

आदेश में कहा गया है, "दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा नहीं हो। वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।"

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सिसोदिया की पत्नी को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा प्रदान की जाए।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 3 जून, शनिवार को इसे सुरक्षित रखने के बाद आज आदेश सुनाया।

सिसोदिया को पहली बार सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं।

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Delhi High Court denies interim bail to AAP's Manish Sisodia in excise policy case

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