दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीसीआई को डेंटन्स लिंक लीगल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस पर फैसला न करने का निर्देश दिया

5 अगस्त को बीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारतीय और विदेशी कानूनी फर्मों के बीच अनधिकृत सहयोग के प्रति आगाह किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीसीआई को डेंटन्स लिंक लीगल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस पर फैसला न करने का निर्देश दिया
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया कि वह विदेशी लॉ फर्मों के प्रवेश से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर डेंटन्स लिंक लीगल के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस पर फैसला न ले। [अतुल शर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया]

न्यायालय ने मामले के कारण बताओ नोटिस जारी होने के दौरान ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बीसीआई के निर्णय पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कदम अनुचित था और बीसीआई को विज्ञप्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेने से पहले फर्म का नाम बताते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए बीसीआई की भी खिंचाई की। न्यायालय ने आदेश दिया,

"प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। इस मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करें ताकि प्रतिवादियों के वकील यह निर्देश प्राप्त कर सकें कि याचिका/फर्म का नाम लेते हुए प्रेस विज्ञप्ति कैसे जारी की गई। प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती थी, जबकि इसी मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। उपरोक्त दृष्टिकोण से, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रेस विज्ञप्ति पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करते हैं। याचिकाकर्ता अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं और कार्यवाही जारी रह सकती है, हालाँकि अगली सुनवाई तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।"

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela

डेंटन्स लिंक लीगल ने दोहरी चुनौती पेश की: पहली, बीसीआई द्वारा जारी नोटिस के संबंध में जिसमें डेंटन्स के साथ उसके सहयोग के बारे में खुलासे करने का निर्देश दिया गया था; और दूसरी, भारत में विदेशी कानूनी फर्मों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले बीसीआई विनियमों की वैधता के संबंध में।

अधिकार क्षेत्र से बाहर और अधिकार का अभाव

फर्म ने तर्क दिया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, बीसीआई को ऐसे नियम बनाने का अधिकार नहीं देता। धारा 49(1)(सी) और (ई) का हवाला दिया गया, जिसके अनुसार परिषद द्वारा इस प्रकार के नियम बनाने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तर्क दिया गया कि ऐसी स्वीकृति के अभाव में, ये नियम मूल कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

"भारतीय लॉ फर्म" की कोई परिभाषा नहीं

यह तर्क दिया गया कि ये नियम केवल विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों से संबंधित हैं, लेकिन "भारतीय लॉ फर्म" की परिभाषा तय करने का कोई प्रयास नहीं करते। यह तर्क दिया गया कि विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग करने वाली भारतीय फर्मों पर दायित्व थोपकर, बीसीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। वकील ने दलील दी कि डेंटन्स लिंक लीगल, एक भारतीय-पंजीकृत और पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली फर्म होने के नाते, विदेशी लॉ फर्मों के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

पूर्वव्यापी प्रभाव

उठाई गई एक और आपत्ति यह थी कि ये नियम 2025 में उनके संशोधन से पहले की गई व्यवस्थाओं पर पूर्वव्यापी रूप से लागू हो रहे हैं। फर्म ने तर्क दिया कि इस तरह का पूर्वव्यापी प्रभाव कानूनन अस्वीकार्य है।

व्यवस्था की प्रकृति

फर्म ने ज़ोर देकर कहा कि डेंटन्स के साथ उसका गठजोड़ एक एकीकृत व्यवसाय नहीं है। इसलिए, यह भारत में विधि व्यवसाय पर किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है।

नोटिस और प्रेस विज्ञप्ति में त्रुटियाँ

प्रक्रियात्मक आधार पर, डेंटन्स लिंक लीगल ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस (एससीएन) अपने आप में अधूरा है और एक न्यायिक आदेश के समान है। फिर भी, बीसीआई ने उस सामग्री का खुलासा किए बिना एक सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जिस पर उसने भरोसा किया था, जिससे फर्म के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ।

बीसीआई ने तर्क दिया कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करना एक नियामक के रूप में उसका कार्य है। हालाँकि, न्यायालय ने कहा,

"प्रेस विज्ञप्ति जारी करना मुद्दे का पूर्व-निर्धारण करने के समान होगा। आप केवल एक नियामक हैं। कारण बताओ नोटिस पर निर्णय देने से पहले आप प्रेस विज्ञप्ति कैसे जारी कर सकते हैं? हमें वह प्रावधान दिखाएँ जो आपको यहाँ नाम डालने और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार देता है।"

मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति इन दोनों फर्मों द्वारा बीसीआई नियमों का उल्लंघन करने की घोषणा के समान है। उन्होंने कहा,

"मुद्दे का निर्धारण या उस पर निर्णय लिए बिना, आप निष्कर्ष दर्ज कर रहे हैं?"

अदालत ने बीसीआई के वकील से इन कमियों को देखते हुए प्रेस विज्ञप्ति वापस लेने के बारे में निर्देश लेने को कहा।

डेंटन्स लिंक लीगल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद निगम ने किया।

Dr Abhishek Manu Singhvi
Dr Abhishek Manu Singhvi

5 अगस्त, 2025 को, बीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारतीय और विदेशी कानूनी फर्मों के बीच अनधिकृत सहयोग के प्रति आगाह किया। परिषद ने सीएमएस इंडसलॉ और डेंटन्स लिंक लीगल के संयोजनों पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि ऐसी व्यवस्थाएँ पंजीकृत नहीं होती हैं, तो वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के नियम, 2023, जैसा कि 2025 में संशोधित किया गया है, का उल्लंघन करेंगी।

बीसीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इनमें से कई गठजोड़ स्विस वेरिन्स, रणनीतिक गठबंधनों, विशिष्ट रेफरल मॉडल या संयुक्त ब्रांडिंग पहलों के माध्यम से संरचित हैं, जिन्हें बाद में "डेंटन्स लिंक लीगल" और "सीएमएस इंडसलॉ" जैसे संयुक्त नामों के तहत जनता के सामने पेश किया जाता है। परिषद के अनुसार, ये व्यवस्थाएँ भारत के भीतर एक एकीकृत कानूनी अभ्यास को प्रभावी ढंग से दर्शाती हैं, जो संशोधित नियमों के तहत पूर्व पंजीकरण के बिना अस्वीकार्य है।

एके बालाजी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, बीसीआई ने दोहराया कि विदेशी कानूनी फर्में अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल नहीं कर सकतीं जो उन्हें सीधे करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसने ज़ोर देकर कहा कि बिना पंजीकरण के दी जाने वाली कोई भी एकीकृत ब्रांडिंग, संयुक्त प्लेटफ़ॉर्म या सह-ब्रांडेड सेवाएँ नियामक ढाँचे का उल्लंघन मानी जाएँगी।

परिषद ने यह भी खुलासा किया कि वह ऐसी फर्मों को नोटिस जारी कर रही है, और उनसे अपनी संरचना और प्रशासन के बारे में स्पष्टीकरण देने को कह रही है। परिषद ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर पेशेवर कदाचार की कार्यवाही और दंड का सामना करना पड़ सकता है।

यह चेतावनी भारतीय और वैश्विक क़ानूनी फर्मों के बीच हाल ही में हुए गठजोड़ों की पृष्ठभूमि में दी गई है। मई 2025 में बीसीआई द्वारा अपने नियमों में संशोधन के तुरंत बाद, सीएमएस ने इंडसलॉ के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की। इंडसलॉ के सह-संस्थापक गौरव दानी ने बार एंड बेंच को पुष्टि की कि इस समझौते का अर्थ है कि "सीएमएस का सारा काम इंडसलॉ को जाएगा।" इससे पहले 2023 में डेंटन्स-लिंक लीगल सहयोग की घोषणा की गई थी।

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