[ब्रेकिंग] दिल्ली HC ने उच्चाधिकार समिति के मानदंडो के संदर्भ मे अंतरिम बेल पर 3499 अंडर-ट्रायल के आत्मसमर्पण का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमित जमानत देने के लिए संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू कर सकते हैं।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3499 अंडरट्रायल कैदियों को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि की समाप्ति पर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिन्हें उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत अंतरिम बेल दी गई थी।

अंतरिम बेलों को और विस्तार देने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया,

.. उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत सभी 3499 कैदियों को अंतरिम बेल दी गई, जो 07.03.2021 को शुरू होने वाली उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल अधीक्षक (एस) के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।

चूंकि सभी 3499 अंडर-ट्रायल के लिए अलग-अलग तारीखों पर अंतरिम बेल की अनुमति दी गई थी और तदनुसार उनकी अंतरिम बेलों की अवधि अलग-अलग तारीखों में समय के साथ समाप्त हो जाएगी, न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण के लिए कोई विशेष तारीख तय नहीं की गई थी।

अदालत ने स्पष्ट किया, ये सभी अंडर-ट्रायल नियमित जमानत के लिए संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र का रुख कर सकते हैं, जो कानून के अनुसार योग्यता पर विचार किया जाएगा।

न्यायालय द्वारा पिछले महीने 15 दिनों के अंतिम विस्तार के बाद, विचाराधीन अंडर-ट्रायल की अंतरिम जमानत 7 मार्च, 2021 के बाद से समाप्त हो जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमित रूप से जमानत मांगने के लिए संबंधित सभी अंडर-ट्रायल के लिए हाई पावर्ड कमिटी द्वारा पर्याप्त नोटिस और समय दिया गया था।

अंतरिम बेलों के विस्तार वाली याचिका का अब निस्तारण हो गया है।

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[BREAKING] Delhi High Court directs surrender of 3499 undertrials on interim bails in terms of High Powered Committee criteria

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