दिल्ली हाईकोर्ट ने वैलेंटाइन डे पर काउ हग डे मनाने की याचिका खारिज की; कहा कि अदालत इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकती है

कोर्ट ने 14 फरवरी को गाय हग दिवस मनाने की अपनी अपील वापस लेने के AWBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यह निर्देश नहीं दे सकता कि लोग वैलेंटाइन डे के दिन काउ हग डे मनाएं.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 14 फरवरी को काउ हग डे मनाने के लिए अपनी अधिसूचना वापस लेने के एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया (AWBI) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने टिप्पणी की "अदालत कैसे कह सकती है कि आप वेलेंटाइन डे पर गाय हग डे मनाते हैं?"

पीठ ने आगे कहा कि AWBI द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम का जश्न पूरी तरह से बोर्ड और सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह अदालत यह नहीं मानती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।"

AWBI ने 6 फरवरी को एक अपील जारी कर लोगों से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने को कहा था. बोर्ड ने कहा था कि गायों को गले लगाने से खुशी और सकारात्मकता आएगी.

इससे सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल कमेंट्स शुरू हो गए थे।

इसके बाद, उक्त घोषणा को AWBI द्वारा 10 फरवरी को वापस ले लिया गया।

एडब्ल्यूबीआई के आदेश में कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा निर्देशित 14 फरवरी 2023 को काउ हग डे मनाने के लिए भारत के पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी की गई अपील को वापस ले लिया गया है।"

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Delhi High Court dismisses plea to celebrate Cow Hug Day on Valentine's Day; says court cannot pass such directions

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