मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे जमानत याचिका दूसरे जज को ट्रांसफर के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली एचसी ने ED से मांगा जवाब

कोर्ट ने ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को अंतिम निपटान के लिए 28 सितंबर, बुधवार को पोस्ट किया।
Satyendar Jain with Delhi High Court
Satyendar Jain with Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को उनकी जमानत याचिका स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था।

एकल-न्यायाधीश योगेश खन्ना ने ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को अंतिम निपटान के लिए 28 सितंबर, बुधवार को पोस्ट किया।

जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय विनय कुमार गुप्ता द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जैन के मामले को न्यायाधीश गीजांजलि गोयल से न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित करने के लिए ईडी की याचिका को अनुमति दी गई थी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं और मामला अपने अंतिम चरण में था, जब ईडी ने न्यायाधीश की ओर से पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को स्थानांतरित करने की मांग की।

उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका का संकेत देते हुए राउज एवेन्यू अदालत ने इसकी अनुमति दी थी।

जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि जिला न्यायाधीश के आदेश से गलत संदेश जाएगा।

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