दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को अरविंद टेक्नो ग्लोब जेवी VS DMRCL विवाद मे एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया

डीएमआरसीएल द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नामों की स्वतंत्रता पर अरविंद टेक्नो ग्लोब (याचिकाकर्ता) द्वारा उठाए गए सवालों के बाद उच्च न्यायालय ने 6 मार्च को आदेश पारित किया।
Former CJI NV Ramana
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना को मैसर्स अरविंद टेक्नो ग्लोब (जेवी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 2013 के एक अनुबंध के संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। [मैसर्स अरविंद टेक्नो ग्लोब बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड]

डीएमआरसीएल द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नामों की स्वतंत्रता पर अरविंद टेक्नो ग्लोब (याचिकाकर्ता) द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने 6 मार्च को आदेश पारित किया।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 22 जुलाई, 2013 के अनुबंध समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।"

न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (DIAC) (प्रशासनिक लागत और मध्यस्थ शुल्क) नियम, 2018 के अनुसार किया जाएगा।

[आदेश पढ़ें]

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Delhi High Court appoints former Chief Justice of India NV Ramana as sole arbitrator in Arvind Techno Globe JV v. DMRCL dispute

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