![[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीवी एंकर वरुण हिरेमथ को बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत दी](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2021-05%2F4a215582-e749-43fe-8964-a72505ca28c2%2Fbarandbench_2021_05_3730896d_6714_4001_a02a_f9456dab686d_WhatsApp_Image_2021_05_12_at_10_30_24_PM.jpeg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टीवी एंकर वरुण हिरेमथ को उसके खिलाफ बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। (वरुण हिरेमथ बनाम राज्य)
यह आदेश न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सुनाया, जिन्होंने कहा कि आदेश ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जाएगा।
जमानत याचिका में बहस कैमरे के माध्यम से हुईं।
दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगते हुए, कोर्ट ने पिछले महीने हिरेमठ को गिरफ्तारी से लेकर जांच में शामिल होने तक अंतरिम संरक्षण दिया था।
इस साल की शुरुआत में पटियाला हाउस कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा हिरेमथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
ट्रायल कोर्ट के समक्ष, हिरेमथ ने दावा किया था कि प्रोसिकुट्रिक्स उनसे मिलने के लिए पुणे से दिल्ली आई और उसके साथ होटल के कमरे में स्वेच्छा से रुकी। 22 वर्षीय प्रोसिकुट्रिक्स ने तर्क दिया था कि केवल एक होटल के कमरे में जाने से उसका यौन गतिविधियों में शामिल होने का इरादा नहीं दिखा।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने माना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 ए और 114 ए के मद्देनजर पार्टियों का पिछला संबंध कोई प्रासंगिकता नहीं था।
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[BREAKING] Delhi High Court grants anticipatory bail to TV anchor Varun Hiremath in rape case